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भोपाल

बड़ी राहत: सात जिलों को छोड़कर कहीं भी कर सकते हैं आना-जाना, नहीं होगी ई-पास की जरूरत

रेड-टू-ग्रीन जोन या ग्रीन-टू-रेड जोन में आन-जाने के लिये पास की आवश्यकता रहेगी।

भोपालMay 23, 2020 / 07:20 am

Pawan Tiwari

बड़ी राहत:  सात जिलों को छोड़कर कहीं भी कर सकते हैं आना-जाना, नहीं होगी ई-पास की जरूरत

बड़ी राहत: सात जिलों को छोड़कर कहीं भी कर सकते हैं आना-जाना, नहीं होगी ई-पास की जरूरत

भोपाल. मध्यप्रदेश के नागरिकों के लिए खुशखबरी है। मध्यप्रदेश सरकार ने राहत देते हुए कहा है कि अब नागरिकों को एक जिले से दूसरे जिले अब ई-पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अभी ये सुविधा केवल ग्रीन जोन में रहने वाले नागरिकों के लिए हैं। ग्रीन जोन में रहने वाले नागरिक दूसरे ग्रीन जोन में आसानी से जा सकते हैं उन्हें किसी भी तरह की पास सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी।
मध्यप्रदेश के गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि ग्रीन-टू-ग्रीन जोन पास-फ्री रहेगा। रेड-टू-ग्रीन जोन या ग्रीन-टू-रेड जोन में आन-जाने के लिये पास की आवश्यकता रहेगी। मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया है कि ग्रीन-टू-ग्रीन जोन में आवागमन के लिये अब पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने स्वयं के वाहन से यात्रा निश्चिंत होकर की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन-टू-ग्रीन जोन के मध्य में यदि रेड जोन आता है तो भी हाईवे में पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि रेड जोन से ग्रीन जोन में या ग्रीन जोन से रेड जोन में आवागमन करना है तो उसके लिये प्रशासन द्वारा जारी किये जाने वाले पास की आवश्यकता रहेगी, बगैर पास के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
राज्य शासन ने लॉकडाउन-4 के दौरान निर्दिष्ट आदेशों एवं गाइड-लाइन्स का पालन करते हुए उद्योगों को प्रारंभ करने में सभी प्रकार का सहयोग करने के निर्देश जारी किये हैं। प्रमुख सचिव, गृह एसएन मिश्रा ने कहा है कि नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी गंभीरता से जारी गाइड-लाइन्स का पालन सुनिश्चित करेंगे। रेड जोन्स के संबंध में जानकारी दी गई कि इंदौर तथा उज्जैन जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र रेड जोन की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा तथा देवास नगरपालिक निगम की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र एवं मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी नगरपालिका की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र भी रेड जोन की श्रेणी में होंगे।
पूरे प्रदेश में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। किन्तु राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को परिवहन में लगाई गई बसें और फैक्ट्री संचालन के लिये मजदूरों को लाने-ले जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगी। फैक्ट्री मजदूरों के लिये पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जा सकेगा। रेड जोन में सम्मिलित इंदौर और उज्जैन जिलों के शहरी क्षेत्रों में बाजार/बाजार परिसर भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे किन्तु स्टैण्ड अलोन दुकानें, मोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। नगर निगम भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा तथा देवास नगरपालिक सीमाओं के अधीन एवं मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी (नगर निगम एवं नगरपालिकाओं) की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी।

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