scriptहोटल, दुकान, प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं, कोचिंग में 50 फीसदी स्टाफ को ही अनुमति | Hotels, shops, establishments can be opened till 10 pm, only 50 percen | Patrika News
भोपाल

होटल, दुकान, प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं, कोचिंग में 50 फीसदी स्टाफ को ही अनुमति

– एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के यात्री रात दस के बाद भी आ जा सकेंगे, अधिकारी, कर्मचरियों को आरोग्य सेतु एप फोन में रखना होगा अनिवार्य, हॉकर्स कॉर्नर को नहीं मिली अनुमति

भोपालJul 01, 2020 / 09:49 pm

प्रवेंद्र तोमर

होटल, दुकान, प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं, कोचिंग में 50 फीसदी स्टाफ को ही अनुमति

होटल, दुकान, प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं, कोचिंग में 50 फीसदी स्टाफ को ही अनुमति

 

भोपाल. अनलॉक-2 में बाजार खुलने का समय रात 10 बजे तक कर दिया गया है। अब व्यापारी अपनी दुकानें, प्रतिष्ठान, होटल व अन्य व्यवसायों को देर तक खोल सकते हैं। कलेक्टर अविनाश लवानियां ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है, ये आदेश आगामी 31 जुलाई तक लागू रहेगा। इसमें रात दस बजे के बाद एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से आने वाले लोगों को पूर्व की भांति छूट दी गई है। कफ्र्यू का समय बढ़ाते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 पांच बजे तक कर दिया है। इसके अलावा कोचिंग के स्टाफ को 50 फीसदी की अनुमति ही रहेगी। अति आवश्यक सेवाओं का स्टाफ पूर्व की तरह 100 फीसदी ही रहेगा। अनलॉक टू के संशोधित आदेश में अधिकांश छूट और अनुमतियां पूर्व की तरह ही दी गईं हैं। कंटेनमेंट एरिया के लोगों और वहां रहने वाले अधिकारियों को आने की अनुमति नहीं है। हॉकर्स कॉर्नर को अनलॉक टू में भी खोलने की अनुमति नहीं मिली है।

इनमें ये प्रतिबंध जारी रहेंगे
– कंटेनमेंट क्षेत्रों में मेडिकल इमरजेंसी/ आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी।

– सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजन समारोह व अन्य बड़े जमावड़े बंद रहेंगे।
– जिले में सभी स्कूल, कोचिंग, शिक्षण प्रशिक्षण, कोचिंग में 50 फीसदी स्टाफ को अनुमति है, सिनेमा हॉल, जिमनेशियम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।

ये रहेंगे चालू
– इंडस्ट्री संचालन के संबंध में गतिविधियां, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे में व्यक्ति का आवागमन/ परिवहन/ लोडिंग/ अनलोडिंग के काम

– एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से रात को आवागमन पर रहेगी छूट, बाकी व्यक्तियों पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू लागू रहेगा।
– 65 साल से ऊपर और दस साल से छोटे बच्चों का घर से निकलने पर पाबंदी है। जिन लोगों को बीमारी है, उन लोगों शासकीय/ अशासकीय/ अद्र्धशासकीय कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की क्षमता की अनुमति और अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के स्टाफ को कार्यालय जाने की अनुमति नहीं है।

– राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक शाखा, टेलीकॉम इंटरनेट, पोस्टल सेवाओं, लेखा कार्यालय, वेतन, मानदेय, बैंक कार्यालयों को शत प्रतिशत क्षमता से संचालन की अनुमति दी गई है।
– शॉपिंग मॉल, बाजार, होटल, रेस्टोरेंट को पूर्व की तरह खोले जाने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट में 50 प्रतिशत तक की क्षमता से बैठने की अनुमति रहेगी। बाकी बच्चों के खेल, गेमिंग एरिया सब बंद रहेंगे।

– मंदिरों में पूर्व की तरह ही व्यवस्था लागू है, कंटेनमेंट को छोड़कर बाकी मंदिर खोले जाएंगे, धार्मिक ग्रंथों को छूने/ प्रसाद/ चरणामृत, फूल नारियल अगर बत्ती और घंटा बजाने की अनुमति नहीं रहेगी।
– शादी में 40 और अंतिम संस्कार में 10 लोगों को ही अनुमति रहेगी।

– सभी बाजार और किराना दुकानें, सांची पार्लर पूर्व की तरह ही खुलेंगे।

– लोकल ट्रांसपोर्ट के संबंध में पूर्व की तरह ऑटो, टैक्सी की सेवाएं जारी रहेंगी।

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