दरअसल गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक का सहारा लिया जाता है। पर अगर चैन उतर गई हो तब आप गियर के द्वारा गाड़ी रोकने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि ब्रेक काम करना बंद कर दें तो भी तो गाड़ी गियर के जरिए रोक सकते हैं। यातायात डीएसपी सुशील तिवारी ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शुरू किए गए अभियान में यह जानकारी छात्र-छात्राओं को दी।
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छात्रा कीर्ति सक्सेना ने सवाल किया कि दो पहिया वाहन चलाते समय कितने तरह के दस्तावेज अपने साथ रखने चाहिए। इस पर यातायात डीएसपी ने बताया कि वाहन का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग. लाइसेंस इंश्योरेंस दस्तावेज मौजूद रहना जरूरी है एवं मांगे जाने पर इसी दिखाना भी चाहिए। विद्यार्थियों ने चालानी कार्रवाई को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे। विद्यार्थियों ने पूछ कि सड़क पर चलने के दौरान यदि कोई अन्य वाहन चालक गलत तरीके से ड्राइविंग करते हुए टकराता है तो किस पर रिपोर्ट दर्ज होती है। डीएसपी ने बताया कि मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों एवं साक्ष्यों के आधार पर विवेचना के बाद दोषी पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज होता है। पुलिस लंबे समय तक फील्ड में रहते हुए ऐसे कई उदाहरणों से गुजरती है।
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बच्चों के कुछ प्रमुख सवाल बगैर हेलमेट, तीन सवारी ड्राइविंग एवं तेज रफ्तार वाहन चलाने को लेकर जानकारियां मांगी गई। ट्रैफिक डीएसपी सुशील तिवारी ने बताया कि मध्यप्रदेश में यातायात नियमों के तहत बगैर दस्तावेज गाड़ी चलाना तेज रफ्तार गाड़ी चलाना एवं जरूरत से ज्यादा लोगों को बिठा कर गाड़ी चलाने के मामले में चालानी कार्रवाई की जाती है। कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को इस तरह की गलतियों से बचना चाहिए। यातायात पुलिस ने चौराहे पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में विद्यार्थियों को बताया एवं ट्रैफिक लाइट का महत्व एवं ट्रैफिक नियम की जानकारियां दी।