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मनमानी से नहीं लगाने देंगे बैनर-होर्डिंग

इंटरव्यू— मिलिंद ढोके -उपायुक्त, होर्डिंग व अतिक्रमण शाखा, ननि

भोपालFeb 01, 2019 / 09:48 am

दिनेश भदौरिया

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मनमानी से नहीं लगाने देंगे बैनर-होर्डिंग


भोपाल. चुनाव के दिनों में शहर होर्डिंग्स-बैनर से पट जाता है। आचार संहिता लागू होने पर राजनीतिक दखल कम होता है और अधिकारी ठीक से काम कर पाते हैं। विगत 15 वर्षों बाद इस वर्ष विधानसभा चुनाव के बाद जब्त किए गए होर्डिंग-बैनर से ही नगर निगम को 80 लाख रुपए की आय हुई है।
सवाल: लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, शहर फिर से अवैध बैनर-होर्डिंग से पाट दिया जाएगा?
जवाब: ऐसा नहीं होगा। मनमाने ढंग से बैनर-होर्डिंग लगाने की अनुमति किसी दल को नहीं होगी। वैसे लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव की अपेक्षा कम बैनर-होर्डिंग लगते हैं। इसके लिए तैयारी की जा रही है।
सवाल: बैनर-होर्डिंग लगाने के लिए किस पार्टी को सबसे अधिक स्पेस दिए जाने की तैयारी है?
जवाब: किसी एक राजनैतिक दल को अधिक स्पेस आवंटन का अलग से प्रावधान नहीं है। सभी राजनैतिक दलों को बैनर-होर्डिंग लगाने का अवसर दिया जाता है। जो राजनैतिक दल नगर निगम में शुल्क जमा करवाएगा, उसे स्पेस आवंटित कर दिया जाएगा।
सवाल: निजी संपत्तियों पर बैनर-होर्डिंग लगाने पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं?
जवाब: कोई भी राजनैतिक दल किसी की निजी संपत्ति पर संपत्ति स्वामी से अनुमति लेकर बैनर-होर्डिंग लगा सकता है। इसके लिए संपत्ति मालिक की अनुमति आवश्यक है। यदि बिना अनुमति कोई किसी की मकान, दुकान, छत आदि संपत्ति पर बैनर-होर्डिंग लगाता है तो शिकायत पर नगर निगम नियमानुसार कार्रवाई करता है।
सवाल: बैनर-होर्डिंग से नगर निगम को इस बार कितनी आय हुई?
जवाब: लगभग चार करोड़ रुपए तो होर्डिंग से आय हुई है। 2.5 करोड़ रुपए विज्ञापन के लिए शुल्क के रूप में जमा कराए जा चुके हैं। वर्ष 2003 से पहली बार 80 लाख रुपए के होर्डिंग-बैनर की नीलामी की गई।
सवाल: अतिक्रमण की समस्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है?
जवाब: अतिक्रमण हटाने का काम चलता रहता है। अभी तक टीम स्वच्छता के काम में लगी थी, इससे भी अतिक्रमण हटाने के काम में थोड़ा धीमा रहा। हाल ही में न्यू मार्केट से अतिक्रमण हटवाया गया है।
सवाल: जहां से अतिक्रमण हटाया जाता है, एक-दो दिन बाद फिर वही स्थिति हो जाती है?
जवाब: अब अभियान बनाकर काम में तेजी लाई जाएगी। अतिक्रमण के लिए गुमठी के 200, ठेला के 400, बड़े ठेले के 600 रुपए जुर्माना निर्धारित है। अब सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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