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भोपाल

कंफर्म ई-टिकट अब अपने परिजनों के नाम पर कर सकेंगे ट्रांसफर

सुविधा: आइआरसीटीसी ने यात्रियों को दी राहत

भोपालOct 08, 2018 / 01:17 am

Ram kailash napit

patrika

E-Ticket

भोपाल. आइआरसीटीसी से टिकट बुकिंग के बाद आप किसी वजह से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो अब इस टिकट पर कोई भी परिजन यात्रा कर सकता है। आइआरसीटीसी ने कंफर्म टिकट में यात्री का नाम बदलने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। संभावित फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। टिकट में नाम बदलवाने के लिए ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा। उपभोक्ता को अपनी ‘इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप प्रिंटआउट के साथ नजदीकी रेलवे टिकट आरक्षण केंद्र पर जाना पड़ेगा। इस स्लिप के साथ ग्राहक का पहचान पत्र एवं परिजन से संबंध का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। संबंधित दस्तावेज दिखाने के बाद काउंटर पर बैठा रिजर्वेशन अधिकारी टिकट में नाम परिवर्तन कर देगा। आइआरसीटीसी इससे पहले ई-टिकट में बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दे चुका है। यात्री से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता।

इस तरह बदलें अपना बोर्डिंग स्टेशन
आइआरसीटीसी पर लॉगइन कर बुकिंग टिकट हिस्ट्री खोलें। चेंज बोर्डिंग प्वॉइंट के ऑप्शन को क्लिक कर तारीख और ट्रेन नंबर फ ीड करें। जिस ट्रेन से बुकिंग हुई है, उसका शेड्यूल आ जाएगा। अब जिस बोर्डिंग स्टेशन का चयन करना है, उसके ऑप्शन को चुनेंं। इसे सेलेक्ट करते ही बोर्डिंग स्टेशन बदल जाएगा।
इन शर्तों को करना होगा पूरा
नाम बदलवाने के लिए यात्री को 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन देना होगा।
टिकट यात्री के परिवार के ही किसी दूसरे सदस्य के नाम पर ट्रांसफ र किया जा सकेगा। यानी अगर कोई टिकट में नाम बदलवाना चाहता है तो पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र-पुत्री, पत्नी अथवा पति में से किसी एक के नाम पर ही यह ट्रांसफर किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप के साथ जिसके नाम पर आपको टिकट ट्रांसफ र करवाना है,उस सदस्य का और उसका यात्री के साथ जो संबंध है उसका प्रमाण-पत्र भी देना होगा। आरक्षण केन्द्र पर दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
आइआरसीटीसी ने आम यात्रियों के अलावा सरकारी कर्मचारी को इसमें विशेष सुविधा प्रदान की है। यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात है या उससे संबंधित अथॉरिटी भी अगर 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करती है तो वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि आइआरसीटीसी ने ये भी स्पष्ट किया है कि इस तरह के आवेदन सिर्फ एक बार ही स्वीकार किए जाएंगे।

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