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भोपाल

नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी को देना होगा ज्वाइंट एकाउंट नम्बर

नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी को देना होगा ज्वाइंट एकाउंट नम्बरबैंक एकाउंट में प्रत्याशी के साथ रहेगा अभिकर्ता का भी नाम

भोपालOct 08, 2018 / 08:24 am

Ashok gautam

election commission  of india

चुनाव से पहले गायब हो गए 30 हजार मतदाता

भोपाल। विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को एक अलग से बैंक अथवा पोस्ट आफिस में ज्वाइंट एकाउंट खोलवाना पड़ेगा। यह बैंक एकाउंट अभ्यर्थी और उसके अभिकर्ता के नाम से नाम से खोला जाएगा।
ज्वाइंट बैंक खाता परिवार के किसी सदस्य या अन्य किसी व्यक्ति के नाम से नहीं खोला जा सकेगा, जब तक कि वह उम्मीदवार का अभिकर्ता न हो। चुनाव के दौरान सारा खर्च इसी बैंक खाते से किया जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करते समय ही उक्त एकाउंट नम्बर रिटर्निंग आफीसर को देना पड़ेगा।
उम्मीदवार बिना बैंक एकाउंट खोले चुनाव खर्च नहीं कर सकेंगे। उम्मीदवार द्वारा बैंक खाता राज्य के किसी भी स्थान पर खोला जा सकेगा। खाता सहकारी बैंक अथवा किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकेगा। उम्मीदवार का वर्तमान बैंक खाता इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि चुनाव खर्च के लिए पृथक खाता खोलना होगा। उम्मीदवार द्वारा चुनाव संबंधी सभी खर्चे इसी बैंक खाते से किए जाएंगे।
उम्मीदवार को निजी रकम सहित चुनाव खर्च के लिए जो भी राशि प्राप्त होगी उसे इसी खाते में जमा करवाना होगी। चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर उम्मीदवार को बैंक स्टेटमेंट की खुद के हस्ताक्षर के साथ उसकी प्रति चुनाव खर्च के ब्यौरे सहित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगी।
उम्मीदवार चुनाव संबंधी सभी खर्चे उक्त बैंक एकाउंट से करने होंगे। क्रास चेक, ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस, एनईएफटी द्वारा राशि खर्च की जा सकेगी। यदि उम्मीदवार को किसी व्यक्ति, संस्था को 20 हजार रुपये से कम राशि का भुगतान करना है तो यह राशि बैंक खाते से निकालकर नगद भुगतान की जा सकेगी।
उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह अथवा उसका कोई अभिकर्ता चुनाव क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक लेकर न चले। आयोग द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को बैंक एवं डाकघरों में खाता खोलने के संबंध में अपने जिले की बैंकों और डाकघरों को उचित निर्देश देने को भी कहा गया है। बैंक, डाकघरों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव अवधि में उक्त खातों में से राशि जमा करने एवं निकाले जाने के कार्य को प्राथमिकता से किया जाए।
उम्मीदवार बिना बैंक एकाउंट खोले चुनाव खर्च नहीं कर सकेंगे। उम्मीदवार द्वारा बैंक खाता राज्य के किसी भी स्थान पर खोला जा सकेगा। खाता सहकारी बैंक अथवा किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकेगा। उम्मीदवार का वर्तमान बैंक खाता इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि चुनाव खर्च के लिए पृथक खाता खोलना होगा।
उम्मीदवार द्वारा चुनाव संबंधी सभी खर्चे इसी बैंक खाते से किए जाएंगे। उम्मीदवार को निजी रकम सहित चुनाव खर्च के लिए जो भी राशि प्राप्त होगी उसे इसी खाते में जमा करवाना होगी। चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर उम्मीदवार को बैंक स्टेटमेंट की खुद के हस्ताक्षर के साथ उसकी प्रति चुनाव खर्च के ब्यौरे सहित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगी।

उम्मीदवार चुनाव संबंधी सभी खर्चे उक्त बैंक एकाउंट से करने होंगे। क्रास चेक, ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस, एनईएफटी द्वारा राशि खर्च की जा सकेगी। यदि उम्मीदवार को किसी व्यक्ति, संस्था को 20 हजार रुपये से कम राशि का भुगतान करना है तो यह राशि बैंक खाते से निकालकर नगद भुगतान की जा सकेगी। उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह अथवा उसका कोई अभिकर्ता चुनाव क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक लेकर न चले।

आयोग द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को बैंक एवं डाकघरों में खाता खोलने के संबंध में अपने जिले की बैंकों और डाकघरों को उचित निर्देश देने को भी कहा गया है। बैंक, डाकघरों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव अवधि में उक्त खातों में से राशि जमा करने एवं निकाले जाने के कार्य को प्राथमिकता से किया जाए।

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