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-फिल्म पर्यटन नीति को कैबिनेट की मंजूरी।
-फिल्मों की शूटिंग पर अनुदान देगी सरकार।
-मध्यप्रदेश में शूटिंग होगी तो अनुदान दिया जाएगा।
-75 फीसदी फिल्म यहां बनती तो 1.50 करोड़ का अनुदान।
-50 फीसदी फिल्मों का निर्माण मध्यप्रदेश में होता है तो 1 करोड़ अनुदान दिया जाएगा।
– स्थानीय कलाकारों को लिया जाएगा तो अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा।
-नई शराब नीति पर मंत्रियों की आपत्ति।
-प्रदेश में सूचना आयुक्तों के 59 पदों को मंजूरी।
-उद्योगों को सस्ती दर पर बिजली दी जाएगी।
– विनोद मिल उज्जैन की जमीन नीलाम करने को मंजूरी मिली।
-बावई में मोहसा में इंडस्ट्री के लिए बिजली खरीदी के प्रस्ताव को भी मंजूरी।अपडेट होगा इंवेस्टर पोर्टल
-मध्यप्रदेश में देश में पहली बार निवेश पर 10 विभागों की 40 अनुमतियाँ/लायसेन्सेज़ 25 अनुमतियाँ/लायसेन्सेज़ एक दिन में, 10 अनुमतियाँ/लायसेन्सेज़ 7 दिन में और 5 अनुमतियाँ/लायसेन्सेज़ 15 दिन में ऑनलाइन प्रदाय होंगी।
-समयसीमा में स्वीकृति नहीं देने पर प्राधिकारी आधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर पूर्ण प्राप्त आवेदनों को पोर्टल स्वमेव जारी करेगा deemed अनुमतियाँ/लायसेन्सेज़।
-MP Time Bound Clearance Act को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति। समय सीमा में काम में विलम्ब पर प्राधिकारी अधिकारी को मिल सकेगा दण्ड। उद्योग, लघु उद्योग (MSME), आईटी और पर्यटन क्षेत्र मे निवेशकों को मिलेगी यह सुविधा। अन्य अनुमतियाँ/लायसेन्सेज़ ACT में समय सीमा में राज्य सरकार शामिल कर सकेंगी।
-इंवेस्ट पोर्टल को अपग्रेड किया जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म पर्यटन नीति लाने पर चर्चा हुई। यदि मध्यप्रदेश बेस्ड कहानी है, तो उस फिल्म को पांच करोड़ तक का अनुदान भी दिया जाएगा।
प्रदेश के भोपाल-इंदौर में आइफा अवार्ड के पहले सरकार ने फिल्म पर्यटन नीति 2020 लाने का प्रस्ताव रखा है। एक फिल्म फेसिलिटेशन सेल बनाई जाएगी, जिसके प्रबंध संचालन पर्यटन निगम के अध्यक्ष होंगे। यह सेल आवेदनों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया करेगी। इस नीति में फिल्म, टीवी सीरियल और वेब सीरिज के निर्माण के लिए पहली, दूसरी और तीसरी बार अलग-अलग अनुदान मिलेगा।
टाइम बाउंड क्लीयरेंस एक्ट
उद्योगों की विभिन्न मंजूरी के लिए सरकार टाइम बाउंड क्लीयरेंस एक्ट 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी। इसमें आवेदन के बाद निश्चित समय पर स्वतः एनओसी मिलेगी। दस विभागों की 32 सेवाएं शामिल रहेंगी। इसके तहत भूमि आवंटन, विद्युत कनेक्शन सब आनलाइन होंगी। सभी अनुमतियां, स्वीकृतियां पोर्टल के माध्यम से होगा।