भोपाल

नाइट कर्फ्यू: खुली रहेंगी शराब की दुकानें लेकिन रात 10 बजे के बाद लेते पकड़ाए तो देना होगा जुर्माना

– रात 10 बजे से पहले ही सभी दुकानें बंद कराईं- खाने-पीने के स्टॉल को भी बंद कराया गया

भोपालMar 18, 2021 / 11:43 am

Ashtha Awasthi

Liquor shops

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भोपाल (Bhopal) और इंदौर (Indore) में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का फैसला किया गया है। आठ अन्य शहर जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में 10 बजे से छह बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। वहीं बीते दिन रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगने के पहले ही 100% मार्केट और दुकानें बंद करा दी गईं। पुलिस भी पहले दिन सिर्फ लोगों को हिदायत और चेतावनी देती नजर आई।

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देना पड़ सकता है जुर्माना

वहीं बात शराब की दुकानों की करें तो सरकार ने फैसला लिया है कि शराब की दुकानें तो रात 11:30 बजे तक खुला रहेंगी लेकिन ग्राहत रात 10 बजे के बाद शराब लेते पकड़ाए तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब ये बा कि लोग बेवजह रात 10 बजे के बाद घर से बाहर न निकलें, भले ही शराब की दुकानों को खोला रखा जाए। ये जानकारी बुधवार को हुई जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में दी गई।

बढ़ रहा है कोरोना

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना का खतरा खत्म होते-होते दोबारा बढ़ गया है। जिसका हॉटस्पॉट भोपाल और इंदौर शहर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मरीज इंदौर से ही सामने आ रहे हैं। इन बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता काफी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना को बढ़ने नहीं देना है, वरना लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है।

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