भोपाल

Lok Sabha Election 2024 : रद्द हो सकता है बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन! कांग्रेस ने कहा- सांसद निधि से बनाया फार्म हाउस

बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर पहले सांसद रह चुकी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल ने आरोप लगाया कि सांसद रहते हुए सावित्री ठाकुर ने सांसद निधि के सरकारी पैसों का जमकर दुरुपयोग किया।

भोपालApr 27, 2024 / 03:58 pm

deepak deewan

Lok Sabha Election 2024 : एमपी की धार लोकसभा सीट की बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर पर बड़ा आरोप लगा है। उनपर सांसद निधि से खुद का मकान बनवाने का आरोप लगाया गया है। धार के कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल ने यह आरोप लगाया है। मुवेल के मुताबिक सावित्री ठाकुर ने अपने शपथ पत्र में कई जानकारी छिपाई हैं। मामले की कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को शिकायत की गई है। इसके साथ ही वे कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने बताया कि पूर्व में ऐसे कुछ केसेस में कोर्ट ने नामांकन निरस्त किया है।
कांग्रेस प्रत्याशी Congress candidate राधेश्याम मुवेल ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने Dhar BJP candidate Savitri Thakur शपथ पत्र के कई कॉलम खाली छोड़ दिए। कई जानकारी नहीं देकर तथ्यों को भी छिपाया। उनका आरोप है कि सावि​त्री ठाकुर ने सांसद निधि से खुद का फार्म हाउस बनवा​ लिया।
गौरतलब है कि बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर पहले सांसद रह चुकी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल ने आरोप लगाया कि सांसद रहते हुए सावित्री ठाकुर ने सांसद निधि के सरकारी पैसों का जमकर दुरुपयोग किया। सांसद निधि जनसुविधाओं के लिए दी जाती है पर सांसद रहते हुए सावित्री ठाकुर ने इस राशि से ही अपना कई मंजिला मकान बनवा लिया। कांग्रेस का आरोप है कि सावित्री ठाकुर ने सांसद निधि से कृषि भूमि पर दो मंजिला मकान बनवाया। इस तरह लाखों रुपए खुद पर ही खर्च कर दिए।
कांग्रेस प्रत्याशी का यह भी कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र जमा करते वक्त कई जानकारी छिपाई। इससे संबंधित कॉलम खाली छोड़ दिए। मामले की कलेक्टर को शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद कांग्रेस इस मामले में कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।
कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल द्वारा कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से की गई शिकायत के अनुसार सावित्री ठाकुर ने पूर्व में सांसद रहते हुए बगवानिया गांव में कृषि भूमि पर फार्म हाउस बनवा लिया। वे यहां खुद रह रही हैं।
भाजपा प्रत्याशी द्वारा शपथ पत्र में इस संबंध में जानकारी नहीं दी। इतना ही नहीं, कई कॉलम खाली छोडे और तथ्यों को छुपाया।
सुरेश भंडारी और नीना वर्मा के मामले में कोर्ट के ऐसे निर्णय आए
मुवेल ने इस मामले में अब कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा कुछ प्रकरणों में शपथ पत्र में कॉलम खाली रखने और जानकारी छिपाने की वजह से नामिनेशन फार्म रिजेक्ट किए गए हैं। सुरेश भंडारी और नीना वर्मा के मामले में कोर्ट के ऐसे निर्णय आए हैं।

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