भोपाल

lok sabha elections 2024: भाजपा में 33 फीसदी और कांग्रेस में 20 फीसदी दागी उम्मीदवार

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रत्याशियों का लेखा-जोखा: 21 प्रत्याशी ही पोस्ट ग्रेजुएट, एक अशिक्षित भी

भोपालApr 17, 2024 / 08:11 am

Manish Gite

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों में 11 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 प्रतिशत पर गंभीर मामले हैं। इसमें भाजपा उम्मीदवारों की संख्या सर्वाधिक 33 प्रतिशत हैं। कांग्रेस के 20 प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉमर्स (एडीआर) की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। बता दें, दूसरे चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रेल को मतदान होना है।
नौ पर केस: खजुराहो से भाजपा प्रत्याशी वीडी शर्मा सहित 9 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वीडी पर मानहानि का केस है। सतना से भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह, होशंगाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा पर भी मामला दर्ज है। दमोह से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के विजय पटेल, खजुराहो से निर्दलीय प्रत्याशी सुनमान लोधी, निर्दलीय फिरोज खान, खजुराहो से राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के मो. इमरान, रीवा से राभापा के रंजन गुप्ता, रीवा से निर्दलीय अरुण तिवारी पर मामला दर्ज है।
11 फीसदी उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले
06 फीसदी प्रत्याशियों पर गंभीर अपराध के केस
33 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति 4.32 करोड़ औसतन संपत्ति उम्मीदवारों की

टॉप-3

उम्मीदवार सर्वाधिक संपत्ति वाले
होशंगाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा के पास 232 करोड़
रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के पास 34 करोड़
सतना से भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह के पास 9 करोड़
सबसे कम संपत्ति वाले
दमोह से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल भैया के पास सिर्फ 33 हजार रुपए
सतना से निर्दलीय प्रत्याशी ऋषभ सिंह के पास केवल 75 हजार रुपए
होशंगाबाद से निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश यादव के पास 1 लाख रुपए

26 तक उम्मीदवारों को प्रकाशित कराना होगा आपराधिक रिकॉर्ड

लोकसभा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों व राजनीतिक दल अपने आपराधिक मामलों की जानकारी सर्व साधारण को देंगे। इसके लिए अलग-अलग सोशल मीडिया ह्रश्वलेटफार्म व समाचार पत्रों में पहला प्रकाशन 26 अप्रेल के पहले कराना होगा। 22 अप्रेल को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी और इसके चार दिन के भीतर आपराधिक रिकॉर्ड का प्रकाशन का नियम है। दूसरा प्रकाशन नाम वापसी के बाद 27 अप्रेल से 30 अप्रेल के बीच और तीसरा प्रकाशन नाम वापसी के नौवें दिन से प्रचार समाप्ति के पूर्व मतदान दिवस के दो दिवस पूर्व तक किया जाना है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे स्थानीय समाचार पत्र जिनमें ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के मानक अनुसार न्यूनतम 25 हजार हो, में प्रकाशन कराना होगा।

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