अधिनियम के तहत ऐसे प्रकरणों में वाहन मालिक के खिलाफ 25 हजार रुपए तक का जुर्माना और छह महीने की कैद का प्रावधान है। पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, भोपाल (पीटीआरआइ) के एडीजी जी जर्नादन के मुताबिक इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए।
हेलमेट नहीं पहनने पर ज्यादा चालान
प्रदेश में दस महीने में सबसे ज्यादा चालानी कार्रवाई हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर की गई है। इस अवधि में सात लाख 19 हजार 685 चालान बनाए और 18 करोड़ 14 लाख 65 हजार 580 रुपए की वसूली की गई। ट्रैफिक संकेतकों का उल्लंघन करने के 1 लाख 23 हजार 675 केस से 6 करोड़ 37 लाख 95 हजार 375 रुपए वसूले गए।
सूबे में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और कार्रवाई
हेलमेट का उपयोग नहीं
चालान प्रकरण -7,19,685
चालान शुल्क-18,14,65,580
सीट बेल्ट नहीं पहनना
चालान प्रकरण-79,381
चालान शुल्क-4,02,32,600
ट्रैफिक संकेतों का उल्लंघन
चालान प्रकरण-1,23,675
चालान शुल्क-6,37,95,375
सही नंबर प्लेट नहीं होना
चालान प्रकरण-53,021
चालान शुल्क-2,64,81,100
रेड लाइट जम्प करना
चालान प्रकरण-37,623
चालान शुल्क-18,59,100
दोपहिया पर अधिक सवारी
चालान प्रकरण-28,054
चालान शुल्क-1,37,09,250
मोबाइल फोन का उपयोग
चालान प्रकरण-26,456
चालान शुल्क-1,22,07,700
नो पार्किंग का उल्लंघन
चालान प्रकरण-25,228
चालान शुल्क-1,27,08,750
ओवर स्पीडिंग
चालान प्रकरण-22,523
चालान शुल्क-2,13,62,700
ब्लैक फिल्म का उपयोग
चालान प्रकरण-11,435
चालान शुल्क-57,33,500