scriptविधानसभा चुनाव से ठीक पहले MP बना छावनी! धारा 144 हुई लागू | MP Election 2018 se thik pehle chawni bana pradesh | Patrika News
भोपाल

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले MP बना छावनी! धारा 144 हुई लागू

प्रदेशभर में 1770 फ्लाइंग स्क्वॉड की मदद से निगरानी…

भोपालNov 26, 2018 / 05:14 pm

दीपेश तिवारी

dhara -144 in mp

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले MP बना छावनी! धारा 144 हुई लागू

भोपाल। 28 नवंबर को होने वालों विधानसभा चुनावों को देखते हुए मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में चुनाव आयोग ने सख्त पहरेदारी शुरू कर दी है। निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने के उद्देश्य से आयोग ने सबसे पहले प्रलोभन के रूप में बांटी जाने वाली शराब पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं इसी बीच मंगलवार शाम 5 बजे से पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है।

मध्यप्रदेश चुनाव से जुडी सभी खबरों के लिए यहाँ क्लिक करे >>>> mp election 2018

जानकारी के अनुसार चुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं बनाए रखने के साथ ही प्रत्याशी शराब बांटकर चुनाव को प्रभावित न कर सकें, इसे देखते हुए आयोग ने मतदान से दो दिन पहले प्रदेशभर में शराब के 80 गोदामों और 40 फैक्टरियों को बंद करवा दिए हैं।

चुनाव से जुडी सभी खबरों के लिए यहाँ क्लिक करे >>>> mp election results 2018
इसके साथ ही अन्य राज्यों की सीमाओं से शराब प्रदेश में न आ सके इसके लिए भी प्रदेश के सभी 456 अंतरराज्यीय नाके सील कर दिए गए हैं। यही नहीं राजनीतिक दलों पर भी आयोग पैनी नजर रखे हुए है।

धारा 144 हुई लागू…
वहीं मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन के लिए नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि से प्रचार अभियान समाप्त हो गया है।

विधानसभा निर्वाचन 2018 के कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं मतदान से संबद्ध अधिकारियों कर्मचारियों को डराने धमकाने एवं अनुचित घटनाओं की रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत तुरन्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

कलेक्टर खाड़े ने धारा 144 के आदेश जारी कर मतदान के समापन के लिये नियत समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक बैठक, सभा, रैली पर रोक लगाने के दिशा निर्देश जारी किये है। आदेशानुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने एवं एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी।

प्रचार अभियान के संबध में 48 घंटे के दौरान डोर टू डोर के भ्रमण पर प्रतिबंधित नहीं होगा। किन्तु आचार संहिता के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के मध्य प्रचार अभियान एवं प्रचार अभियान एवं प्रचार संबंधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होगा।

1770 फ्लाइंग स्क्वाड से रहेगी निगरानी, जवान तैनात…
प्रदेश में मतदान के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने, गड़बडिय़ों पर नियंत्रण बनाए रखने के साथ ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेशभर में 1770 फ्लाइंग स्क्वॉड की मदद से निगरानी रखी जाएगी।

 


इसके अलावा प्रत्याशी या उनके समर्थक 10 से ज्यादा वाहन का काफिला नहीं बना सकेंगे। प्रदेशभर में एक लाख 80 हजार प्रदेश पुलिस के जवान और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे।

इनमें से 80 हजार जवान प्रदेश पुलिस के होने के अलावा 33 हजार होमगार्ड के और 67 हजार पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव के मुताबिक सबसे ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्स की 76 कंपनियां बालाघाट में, 24 भिंड में, 19 मुरैना में और 18—18 भोपाल और सागर में तैनात की गई हैं।

हेलिकॉप्टर से भी रहेगी नजर…
पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ ही मंडला और बालाघाट में 2 हेलिकॉप्टर से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। वहीं भोपाल में प्रदेश पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ ही एक एयर एंबुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा के कड़े पहरों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए 28 हजार वायरलेस सेट की व्यवस्था भी रहेगी।

Home / Bhopal / विधानसभा चुनाव से ठीक पहले MP बना छावनी! धारा 144 हुई लागू

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो