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भोपाल

ब्रांडेड होटल खोलने पर मध्यप्रदेश सरकार देगी 3 करोड़ तक का अनुदान, जानें क्या हैं नियम

कैबिनेट बैठक में आज आएगा प्रस्ताव, 150 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले ब्रांडेड होटल्स के लिए सरकार ला रही नई नीति

भोपालOct 05, 2019 / 01:04 am

रविकांत दीक्षित

mp government will give grant of up to 3 crores for opening of hotels

mp government will give grant of up to 3 crores for opening of hotels

भोपाल. कमलनाथ सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में बूम लाने के लिए एक बार फिर कॉलोनाइजर पर मेहरबान होने जा रही है। सरकार अब दो हैक्टेयर से कम क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने प्लाट काटने की मंजूरी देने जा रही है। अभी तक प्लाटिंग के लिए ढाई हैक्टेयर से ज्यादा जमीन होना जरूरी है। इसके अलावा होटल इंड्रस्टीज में ब्रांडेड होटल्स की मध्यप्रदेश में एंट्री के लिए नई प्रोत्साहन नीति लाई जा रही है। इसमें 150 करोड़ से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले ब्रांडेड होटल्स गु्रप को नया होटल खोलने पर तीन करोड़ और पुराने होटल को ब्रांड होटल में अपग्रेड होने पर डेढ़ करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे फाइव स्टार होटल्स वाले गु्रपों की प्रदेश में एंट्री हो पाएगी। इन दोनों महत्वपूर्ण प्रस्तावों को शनिवार को कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आवास नीति 2007 में बदलाव का है। अभी दो हैक्टेयर यानी पांच एकड़ जमीन पर ही प्लांटिंग की जा सकती है, लेकिन इस संशोधन के बाद इससे कम जमीन पर भी प्लाटिंग हो सकेगी। इसका फायदा छोटे कॉलोनाइजर्स को मिलेगा। इसके अलावा अवैध तरीके से कम जमीन पर प्लाटिंग करने की समस्या भी कम होगी, जिससे नई अवैध कॉलानियां पनपने पर अंकुश लगेगा।

अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगेगा

प्रदेश में कुल 5,197 अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें से अधिकांश वे कॉलोनी है जो शहर के आस-पास 5 एकड़ से कम जमीन पर बनी हैं। पूर्वीवर्ती भाजपा सरकार ने 8 मई 2018 को अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत की थी। उसके अनुसार 4,759 कॉलोनी को वैध करने के लिए चिन्हित किया था। इनमें तकरीबन 2,37,950 परिवार रहते हैं। इनमें से कुछ कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही भी की गई। इसी बीच ग्वालियर की हाईकोर्ट बैंच ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए लगाई गई धारा 15-ए को ही खारिज कर दिया।

150 करोड़ का टर्नओवर जरूरी

सरकार ब्रांडेड होटल प्रोत्साहन नीति 2019 ला रही है। इसमें 150 करोड़ रुपए सालाना के टर्नओवर वाले गु्रप को ही दायरे में लिया जाएगा। गु्रप की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए होना भी अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा गु्रप होटल्स की न्यूनतम 150 कक्ष संचालित होना और कम से कम दस इकाई यानी होटल संचालित होना भी जरूरी है। इसके अलावा होटल को कम से कम 100 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। वही ब्रांडेड रिर्सोट के लिए 50 करोड़ नेटवर्थ, 100 करोड़ सालाना टर्नओवर व 30 करोड़ का निवेश जरूरी है। इसी तरह हेरिटेज होटल के लिए 50 करोड़ नेटवर्थ, 100 करोड़ सालाना टर्नओवर व 30 करोड़ का निवेश अनिवार्य होगा। इस दायरे में फाइव व फोर स्टार होटल इंड्रस्टी ही आ सकेगी। इन होटल्स गु्रप को दस साल या उससे ज्यादा समय के लिए जमीन की लीज भी दी जाएगी।

ये होंगे प्रमुख नियम

ये अहम प्रस्ताव भी आएंगे

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