भोपाल

शहरों की सीमा में परिवर्तन पर नया संशोधन, अब चुनाव से दो माह पहले तक हो सकेगा बदलाव

अध्यादेश के माध्यम से नगर पालिक विधि में संशोधन की तैयारी
 

भोपालJun 28, 2022 / 09:30 pm

deepak deewan

नगर पालिक विधि में संशोधन की तैयारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में शहरों की सीमा में परिवर्तन पर नया संशोधन किया जा रहा है. इसके अनुसार अब चुनाव से दो माह पहले तक इनमें बदलाव हो सकेगा. इसके लिए सरकार एक बार फिर नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश में प्रावधान कर रही है। मई 2022 में संशोधन करके यह अवधि 2 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी गई थी लेकिन अब फिर परिवर्तन कर इसे 2 माह किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अध्यादेश के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है।

इसी अध्यादेश के माध्यम से नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भी पात्रता आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष की जा रही है। इसके तहत नगरीय निकाय की सीमा में चुनाव के दो माह पहले तक परिवर्तन किया जा सकेगा। कमल नाथ की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से दो माह पहले तक नगरीय निकाय की सीमा में परिवर्तन करने का प्रावधान किया था। निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अध्यादेश जारी कर इस प्रावधान में संशोधन कर अवधि 6 माह कर दी थी, जोकि अभी प्रभावी है। अब इसमें फिर संशोधन किया जा रहा है।

निकायों में पार्षद और अध्यक्ष पद का आरक्षण किया जाना है- सूत्रों के अनुसार सितंबर में 34 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन निकायों में पार्षद और अध्यक्ष पद का आरक्षण किया जाना है। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया तो परिसीमन की अवधि 6 माह से घटाकर 2 माह करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता आयु 25 साल से घटाकर 21 साल या उससे अधिक करने के लिए प्रस्तावित अध्यादेश के प्रारूप में इसे भी शामिल कर लिया है। विधि एवं विधायी विभाग से भी इसे अनुमति मिल चुकी है। वरिष्ठ सचिव समिति की अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार इसे राज्यपाल मंगुभाई पटेल की मंजूरी के लिए भेजेगी।

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