डेयरी फार्म व गौशाला शहर व गांव की सीमा से दूर हो। आवासीय क्षेत्र, स्कूल और अस्पताल से कम से कम 100 मीटर दूर होना चाहिए।
डेयरी व गौशाला नदी, तालाब या जलस्रोतों के वेटलैंड से 200 मीटर दूर हो। पास में ढाई मीटर एरिया में ग्रीनबेल्ट होना चाहिए।
डेयरियों से अनट्रीटेड वेस्ट बाहर न निकले, ये नालों, नदियों या सीवेज लाइन में न डालें।
गोबर को कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस, गौकाष्ठ में उपयोग करना चाहिए।
डेयरी संचालक गोबर निश्चित अंतराल पर नियमित रूप से साफ करें, डेयरी परिसर और आसपास प्रतिदिन सेनीटाइज्ड करें और चूना डालें।
वेस्ट पानी ट्रीट करके ही बाहर निकालें। व्यक्तिगत या सामूहिक ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करें।
यहां का पानी भूजल को दूषित नहीं करे। इसके लिए डेयरियों के शेड में प्रॉपर फ्लोरिंग के साथ वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। पशुओं की सुरक्षा के लिए फर्श चिकना भी नहीं होना चाहिए।