scriptमध्यप्रदेश में ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनाव स्थगित | Panchayat elections on OBC seats postponed in Madhya Pradesh | Patrika News
भोपाल

मध्यप्रदेश में ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनाव स्थगित

चुनाव आयोग ने देर शाम ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनाव स्थगित कर दिया।

भोपालDec 18, 2021 / 08:30 am

Subodh Tripathi

मध्यप्रदेश में ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनाव स्थगित

मध्यप्रदेश में ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनाव स्थगित

भोपाल. मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण प्रक्रिया पर शुक्रवार को दिन में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने देर शाम ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनाव स्थगित कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।


आरक्षण रोटेशन प्रणाली का नहीं पालन
आयोग ने कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं। अन्य सीटों पर चुनाव कराने के संबंध में निर्णय बाद में लिया जाएगा। इधर, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। उधर, याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा कोर्ट में पेश हुए, जबकि मप्र राज्य निर्वाचन आयोग का पक्ष एडवोकेट सिद्धार्थ सेठ और कार्तिक सेठ ने रखा। याची ने दलील दी कि मप्र में आरक्षण रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं हुआ, जो कि संविधान की धारा 243 (सी) का उल्लंघन है। ग्रामीण-शहरी चुनाव में अंतर मत कीजिए।

 

https://twitter.com/VTankha/status/1471904964955951105?ref_src=twsrc%5Etfw
चुनाव रद्द किया जा सकता है
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मप्र राज्य निर्वाचन आयोग को कहा कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। ओबीसी सीटों को नए सिरे से अधिसूचित किया जाए। जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार की बेंच ने पाया कि ओबीसी आरक्षण का नोटिफिकेशन सर्वोच्च अदालत के पूर्व में दिए गए विकास किशनराव गवली वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के फैसले के खिलाफ था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून के खिलाफ जाकर कोई भी काम किया गया तो चुनाव रद्द किया जा सकता है।

‘आग से मत खेलिए’

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ‘कृपया आग से मत खेलिए। आपको स्थिति को समझना चाहिए। राजनीतिक मजबूरियों के आधार पर फैसले मत कीजिए। क्या हर राज्य का अलग पैटर्न होगा? सिर्फ एक संविधान है और आपको उसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी एक ही है। यह चुनाव आयोग का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। जब ऐसा ही एक आदेश दिया गया था, तब आप भी वहां थे। हम नहीं चाहते कि मध्यप्रदेश में कोई प्रयोग हो। महाराष्ट्र केस के हिसाब से इसे देखा जाना चाहिए।’

Home / Bhopal / मध्यप्रदेश में ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनाव स्थगित

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो