scriptनगरीय निकाय दो और तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, गलत जानकारी देने पर 6 माह की सजा | Panchayat elections will be held in three phases | Patrika News
भोपाल

नगरीय निकाय दो और तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, गलत जानकारी देने पर 6 माह की सजा

अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों में वीडियो कैमरे भी लगवाये जायेंगे।

भोपालMar 09, 2021 / 11:53 am

Pawan Tiwari

naya_prayog.png
भोपाल. मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचाायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्यप्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन में कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा के साथ चर्चा की। सिंह ने कहा कि मतदान के दौरान अतिसंवेदनशील और संवेदनशील मतदान केन्द्रों में पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाय। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण निर्वाचन सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सिंह ने बताया कि पंचायत निर्वाचन तीन और नगरीय निकाय निर्वाचन दो फेज में करवाये जायेंगे। अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों में वीडियो कैमरे भी लगवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो जायेगी। इसका शख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाय।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पहली बार यह प्रावधान किया जा रहा है कि नामांकन-पत्र में गलत जानकारी देने पर 6 महीने की सजा और 25 हजार रूपये का जुर्माना हो सकेगा। नगरीय निकाय चुनाव में सामान्य प्रेक्षक के साथ ही व्यय प्रेक्षक भी नियुक्त किए जायेंगे। उन्होंने विधिक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। पुलिस बल के इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के संबंध में भी चर्चा हुई।
जल्द लागू हो सकती है आचार संहिता
बता दें कि मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बीते एक साल से लंबित हैं। अब माना जा रहा है कि जल्द ही चुनावों को लेकर प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है।
https://www.dailymotion.com/embed/video/x7zrsfx

Home / Bhopal / नगरीय निकाय दो और तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, गलत जानकारी देने पर 6 माह की सजा

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो