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भोपाल

मुश्किल में पालक, प्राइवेट स्कूलों ने ट्यूशन फीस को ही बढ़ा दिया

मध्य प्रदेश में फीस एक्ट के नियम नहीं हो पाए हैं लागू

भोपालJul 19, 2020 / 09:21 am

Hitendra Sharma

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भोपाल। सरकार ने अभिभावकों को राहत देते हुए स्कूल नहीं खुलने तक केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए, लेकिन निजी स्कूलों ने स्पष्ट नियमों के अभाव में तोड़ निकाल लिया। संचालकों ने ट्यूशन फीस में ही अन्य चार्जेस जोड़ इसे कुल फीस में 75 से 80 प्रतिशत तक बढ़ गई है। प्रदेश में यह मनमानी फीस रेगुलेशन एक्ट नियम लागू नहीं होने से हो रही है।

मध्य प्रदेश में करीब ढाई साल पहले पास हुए एक्ट के नियम लागू करने विधानसभा पटल पर रखा जाना है। इस बार सत्र रद्द होने से अभिभावकों से राहत छिनती नजर आ रही है। उधर, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिख नियम जल्द लागू करने की अनुशंसा की है।

पूरे मामले पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि फीस रेगुलेशन एक्ट और नियमों को दिखवाता हूं। जल्द अध्ययन कर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

पालक महासंघ महासचिव प्रबोध पंड्या का आरोप है कि सरकार नियमों को निजी स्कूलों के दबाव में टाला जा रहा है। सामान्य स्थिति में ट्यूशन फीस कुल फीस की लगभग 50 प्रतिशत होती है। सरकार को नियम स्पष्ट कर जल्द लागू करना चाहिए।

नो स्कूल, नो फीस अभियान

फीस को लेकर अभिभावकों की ओर से चलाए गए ‘नो स्कूल, नो फीस अभियान का दबाव असर भी दिखा रहा है। निजी स्कूलों ने अभिभावकों को फीस में छूट देना शुरू कर दी है। बैरसिया के द रॉयल पब्लिक स्कूल ने अभिभावकों के लिए जारी पत्र में कहा है कि कोविड-19 को देखते हुए प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि सभी छात्र- छात्राओं से मासिक शुल्क स्कूल खुलने के बाद ही लिया जाएगा। लॉकडाउन या स्कूल बंद रहने तक कोई शुल्क नहीं ली जाएगी। पिछले सत्र 2019-20 में विलंब शुल्क निश्चित समय तक जमा करने पर माफ हुए हैं। स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लासेज निशुल्क देने की बात भी कही गई है।
पालक महासंघ अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने बताया कि प्रदेश में कुछ जिलों में निजी स्कूलों ने अभिभावकों के हित में निर्णय लिए हैं, वहीं राजधानी में अभी भी अधिकतर स्कूल प्रबंधन कक्षाएं नहीं लगने के बावजूद फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे में कुछ स्कूलों द्वारा अभिभावकों के पक्ष में कदम उठाने का स्वागत है।
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