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भोपाल

मध्यप्रदेश और राजस्थान में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था

भोपालOct 11, 2018 / 09:36 pm

harish divekar

supreem court

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मध्यप्रदेश और राजस्थान में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले में दायर कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने टेक्स्ट फॉर्मेट में वोटर लिस्ट सौंपे जाने की मांग की है । निर्वाचन आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट पर आपत्तियां आने के बाद खामियों को पहले ही दुरुस्त कर लिया गया है और याचिका निर्वाचन आयोग को बदनाम करने की साजिश है। सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि मध्यप्रदेश के भोजपुर के वोटर लिस्ट में फोटो के दोहराने के आरोप को निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया था। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी ।
निर्वाचन आयोग ने कहा था कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में वोटर लिस्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि इससे दुरुपयोग की आशंका है। उन्होंने कहा था कि अगर आयोग की रैंडम आधार पर शिकायत की जाएगी तो इससे पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा।

– आयोग ने लगाए थे कमलनाथ पर आरोप –

पिछले 18 सितंबर को निर्वाचन आयोग ने अपना जवाब दाखिल किया था। आयोग ने कहा था कि याचिका में कोई आधार नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट कमलनाथ की याचिका खारिज करे । निर्वाचन आयोग ने कमलनाथ की याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि कांग्रेस बार-बार सुप्रीम कोर्ट में आकर आयोग की कार्यपद्धति में रुकावट न डाले।

– क्या है मामला –

मध्यप्रदेश की मतदाता सूचियों के सत्यापन में 24 लाख फर्जी वोटरों के नाम सामने आए हैं। परीक्षण के बाद ये नाम हटा दिए गए हैं। पुनरीक्षण के दौरान 11 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। अब प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 94 लाख हो गई है। मध्यप्रदेश और राजस्थान विधानसभाओं का चुनाव इसी साल होने वाला है। कमलनाथ और सचिन पायलट ने मांग की है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनावों में हर विधानसभा क्षेत्र से कम से कम दस फीसदी वीवीपीएटी पर्चियों की रैंडम गिनती की जाए और उसका ईवीएम से मिलान किया जाए।

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