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स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला
शिवराज सरकार ने प्रदेश में स्कूली शिक्षकों के लिए स्थायी तबादला नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब हर साल 31 मार्च से 15 मई तक तबादले होंगे। हर साल तबादला नीति लाने की जरूरत भी नहीं होगी। स्वैच्छिक तबादले के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर शिक्षक को कम से कम दस साल ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाना होगा। बीते दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक में सीएम ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार को इस नीति के बिंदुओं का एक बार और परीक्षण करने के बाद ही लागू करने कहा है। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नीति के तहत आदिवासी इलाकों में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ किए गए शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।
नई भर्ती पर पहले तीन साल गांव में
नए भर्ती होने वाले शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पहले तीन साल की अवधि पूरी करनी होगी। पूरी सेवा में 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में रहना अनिवार्य होगा। उन्हें इसका वचन पत्र देना होगा। हालांकि विशेष स्कूलों के लिए चयन परीक्षा से चयनित शिक्षकों को इसमें राहत दी जाएगी। अध्यापक संवर्ग से आए शिक्षकों को भी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में 5 से 10 साल सेवा देनी होगी।
बड़ा खतरा शहरी शिक्षकों पर
दस साल से शहरों में पदस्थ स्कूली शिक्षकों को नई नीति के प्रावधानों के तहत गांवों में भेजा जाएगा। दस साल ग्रामीण सेवा अनिवार्य होने के कारण जो अब तक गांवों में नहीं गए, उन्हें अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा। ये स्वैच्छिक आवेदन भी दे सकेंगे।