बेची गई जमीन फैज मोहम्मद के नाम थी, जिनकी मौत के बाद 7 वारिसों के नाम आई। इनमें से छह वारिसों ने 15.96 एकड़ जमीन शफीक मोहम्मद को पॉवर ऑफ अटर्नी से दे दी। जिसके आधार पर शफीक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से 93.5 एकड़ जमीन की पॉवर ऑफ अटर्नी पेश कर 1556 प्लॉट बेच दिए। इसकी सिलसिलेवार पूरी जांच होगी।
इधर, तिलक हाउसिंग सोसाईटी के अध्यक्ष कर्नल भूपेन्द्र सिंह और उपाध्यक्ष शरीफ खान को अदालत ने फिर से पुलिस रिमांड पर कोहेफिजा पुलिस को सौंपा है। दोनों को पूर्व में पुलिस ने सोमवार तक रिमांड पर लिया था। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी रोहित श्रीवास्तव की अदालत में ने कर्नल भूपेन्द्र सिंह और शरीफ को 13 फरवरी तक रिमांड अवधि बढ़ा दी है। पुलिस ने मेमोरेन्डम में बताया है कि मुख्तारनामा और सहमति पत्रक दोनों ने जबलपुर में रखे हैं। दोनों से प्रोसिडिंग रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की जब्ती करना है। इसके आधार पर 13 तक रिमांड बढ़ा दी गई।