साध्वी प्रज्ञा 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी हैं। फिलहाल प्रज्ञा जमानत पर चल रही हैं। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोपियों की गैरमौजूदगी को लेकर एनआईए कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को सुनवाई के दौरान सप्ताह में एक बार कोर्ट रूम में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया है। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत कई लोग आरोपी हैं।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 मई को होनी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस दिन कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा को उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। वहीं, 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं।
साध्वी की उम्मीदवारी घोषित होने का बाद ही मालेगांव ब्लास्ट के एक पीड़ित ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए एनआईए कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने याचिका का यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस पर फैसला चुनाव आयोग ही ले सकती है।
गौरतलब है कि साध्वी ने मुंबई हमले के दौरान शहीद हुए आईपीएस हेमंत करकरे को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी मौत श्राप की वजह से हुई है। बाद में हालांकि उन्होंने माफी मांग ली थी। अभी नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता वो चर्चा में हैं।