इस फैसले के बाद नगरपालिका परिषद अनूपपुर, नगर परिषद भैंसदेही (बैतूल), नगर परिषद सांची (रायसेन), नगर परिषद चुरहट (सीधी) और नगर परिषद नरवर (शिवपुरी) के चुनाव स्थगित हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले से सरकार को राहत मिली है।
आपको बता दें कि सोमवार को ही इन 5 नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया था। जिसके चलते 3 अगस्त को मतदान और 7 अगस्त को मतगणना होना थी। पर, 9 जुलाई को नगरीय विकास व आवास विभाग ने रायसेन और शिवपुरी कलेक्टर को पत्र जारी कर उनके द्वारा किए गए आरक्षण में गलतियों की जानकारी दी। इसके अलावा नगरीय विकास विभाग ने आयोग को भी पत्र लिखकर जानकारी दी कि अनूपपुर, बैतूल, रायसेन, सीधी और शिवपुरी कलेक्टरों द्वारा किए गए वॉर्डों के आरक्षण की अधिसूचना का प्रकाशन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नहीं कराया गया। इसी कारण विभाग ने निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित करने का अनुरोध किया।
नगरीय निकायों के क्षेत्र विस्तार वॉर्डों के आरक्षण का विषय शासन के अधिकार क्षेत्र का विषय है। जो मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 के तहत आता है।
आयोग ने नगरीय विकास विभाग के पत्र का परीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि वॉर्डों का आरक्षण प्रक्रिया यदि सही तरीके से नहीं अपनाई गई तो निर्वाचन प्रक्रिया दूषित हो सकती है।
इसी के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने मप्र नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 23 और सहपठित नियम 11 (क) के अंतर्गत नगरपालिका परिषद अनूपपुर, नगर परिषद भैंसदेही (बैतूल), नगर परिषद सांची (रायसेन), नगर परिषद चुरहट (सीधी) और नगर परिषद नरवर (शिवपुरी) के चुनाव स्थगित करने का फैसला किया।
आयोग ने राज्य शासन को निर्देश दिए है कि वार्डो के आरक्षण की सही प्रक्रिया अपनाकर उसकी अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कर तत्काल आयोग को सूचित किया जाए जिससे इन स्थानों पर निर्वाचन की प्रक्रिया को नियमित किया जा सके।