– जिले में टोटल लॉकडाउन है।
-किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
– सांची पार्लर में किराना रखने व बेचने की अनुमति होगी।
– दूध दवा लेने के लिए अकेले बाहर निकल सकते हैं।
– नगर निगम द्वारा सब्जी-फल वितरण प्रणाली को जो फेसिलिटेट किया जा रहा है वह पूर्ण रुप से शुरु रहेगी।
– रेडी टू ईट वस्तुओं की होम डिलीवरी शुरू रहेगी।
-घर-घर जाकर दूध व पेपर बांटने वालों को सुबह 6.30 से 9.30 तक छूट रहेगी।
-कूलर फ्रिज,पंखा की बिक्री हेतु दुकान खुल सकती है।
– सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे।
– सभी जोन्स में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे।
– जिले में बाहरी लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
– अतिआवश्यक काम या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे।
– रेड जोन जिलों में कंटेनमेंट एरिया के बाहर लोगों का आवागमन केवल उन गतिविधियों के लिए जिनकी अनुमति हो सकेगा। – चार पहिया वाहन में अधिकतम तीन लोगों की ही अनुमति होगी।
– स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सामुदायिक भवन बंद रहेंगे।