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साथ ही, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और युनिक डिसएबिलिटी आईडी युडीआईडी कार्ड मतदाता को उपयुक्त वर्णित किसी एक वैकल्पित फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।