राजस्थान सरकार गृह (गु्रप-५) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कड़ा निर्णय लिया है, जिसमें सरकार के कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाकर रखने, सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पीने, जर्दा-गुटाव तम्बाकू उत्पाद बेचने और सार्वजनिक स्थानों पर थुकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, जिसमें पुलिस महकमे के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों को विभिन्न कार्रवाई करने के निर्देशित किया है।
इतना लगेगा जुर्माना
– कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह ढका) नहीं होने पर २०० रुपए जुर्माना।
– कोई दुकान ऐसे किसी व्यक्ति को सामान विक्रय करता है, जिसके मास्क नहीं पहने होने पर ५०० रुपए जुर्माना।
– सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर २०० रुपए जुर्माना।
– सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर ५०० रुपए जुर्माना।
– पान-गुटखा व तम्बाकू उत्पाद बेचने पर १००० रुपए जुर्माना।
– कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करीब ६ फीट) बनाकर नहीं रखने पर १०० रुपए का जुर्माना।
कराएंगे पालना
गृह विभाग के आदेशों की पालना के लिए रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को अवगत करा दिया गया है। कोरोना के संक्रमण के लिए इनकी पालना कराना जरूरी है। पुलिस आदेशों की अक्षरश पालना कराएंगी।
जोस मोहन, आईजी बीकानेर रेंज