इन प्रावधानों के तहत बीकानेर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे की अवधि में बीकानेर जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने एवं बीकानेर की राजस्व सीमा में स्थित किसी भी धर्मशाला, होटल एवं अस्पताल समेत अन्य जगहों पर पाक नागरिको के रहने, ठहरने को भी प्रतिबंधित किया गया है।
प्रावधानों के तहत बीकानेर जिले के निवासी भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के नागरिकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक संबंध नही रखेगें। साथ ही पाकिस्तानी नागरिको को किसी भी प्रकार का रोजगार नही देंगें।
इसी प्रकार पाकिस्तान से प्राप्त हो रही स्पूफ कॉल्स के मद्देनजर कोई भी नागरिक किसी भी दूरसंचार माध्यम से किसी भी प्रकार की सैन्य/संवेदनशील जानकारी अनजान व्यक्तियों से आदान-प्रदान नही करेगा। साथ ही बीकानेर का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सिम का उपयोग भी नही करेगा।
आदेश में जारी किया गया है कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को इस आदेश से कोई आपति है तो वह जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट के ये आदेश तत्काल प्रभाव से सोमवार से लागू हो गए हैं और दो माह तक या उससे पूर्व निरस्त कर दिए जाने पर उस तारिख तक प्रभावशाली रहेगा। आदेशानुसार इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति और व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकता है।
गौरतलब है कि प्रशासन ने ये सख्ती जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुआ आतंकी हमले के बाद की है। हमले में IED ब्लास्ट से भारत के 40 जवान शहीद हुए थे। वहीं इन जवानों में राजस्थान के भी पांच जवान ने अपनी शहादत दी थी।