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बीकानेर : प्रदेश की प्राशि स्कूलों में भी मोबाइल पर लगाई पाबंदी

Mobile Phone ban in primary schools : बीकानेर. माध्यमिक शिक्षा के बाद अब प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में भी शिक्षक और स्टाफ विद्यालय परिसर में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक ने शुक्रवार को इस संबंध आदेश जारी किया। मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों में भी लागू होगी व्यवस्था

बीकानेरAug 03, 2019 / 10:25 am

Jitendra

Bikaner: Mobile Phone ban in primary schools

बीकानेर : प्रदेश की प्राशि स्कूलों में भी मोबाइल पर लगाई पाबंदी

बीकानेर. माध्यमिक शिक्षा के बाद अब प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में भी शिक्षक और स्टाफ विद्यालय परिसर में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक ओम कसेरा ने शुक्रवार को इस संबंध आदेश जारी किया। निदेशक के अनुसार स्कूल समय में मोबाइल पर पाबंदी रहेगी। साथ ही राज्य के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों, कार्मिकों व विद्यार्थियों पर भी यह रोक प्रभावी रहेगी।
शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने जिले के सभी सरकारी-गैर सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक या कार्मिक मोबाइल फोन का उपयोग करे तो उसे एक बार चेतावनी दी जाए। यदि दोबारा एेसा होता है तो उसके खिलाफ राजस्थान असैनिक आचरण सेवाएं नियम केअनुसार कार्रवाई की जाए।
असमंजस में शिक्षक
शिक्षा विभाग के आदेश से शिक्षकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ शिक्षकों के मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी लगा रखी है, दूसरी तरफ मिड-डे मील की सूचना एसएमएस से भेजने के आदेश हैं। यहीं नहीं, कुछ उपखंड अधिकारी सेल्फी से उपस्थिति भेजने के आदेश दे रहे हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के जो कार्मिक बीएलओ हैं, उन्हें मोबाइल फोन चालू रखने के निर्देश निर्वाचान विभाग ने दिए हैं। शिक्षक अब समझ नहीं पा रहे हैं कि वे निदेशक के आदेशों का पालन करें, मिड-डे मील आयुक्त की मानें या फिर निर्वाचन विभाग के आदेशों की पालना करें।
उपयोग में हो छूट
विभाग को इस तरह के आदेश जारी करने से पहले यह देखना चाहिए कि किन शिक्षकों को मोबाइल उपयोग की छूट देनी जरूरी है। उन्हें छोड़ते हुए ऐसे आदेश जारी किए जाने चाहिए थे।
कैलाश वैष्णव, शिक्षक नेता

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