कलक्टर ने मंडी सचिव को निर्देश दिए कि किसान भवन में संचालित व्यावसायिक और सरकाराी कार्यालयों की
गतिविधियों की जानकारी का नोट बनाकर दिया जाए। साथ ही यहां किसानों को और अधिक सुविधाएं कैसे मिल सकें, इसका भी नोट बनाकर दिया जाए, ताकि सुविधाएं बढ़ाई जा सकें।
उन्होंने अनाज मण्डी में समर्थन मूल्य खरीद केन्द्रों पर बायोमेट्रिक व्यवस्था को प्रभावी करने के निर्देश देते हुए कहा कि नियम विरुद्ध खरीद करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व उन्होंने नैफेड और राजफैड के अधिकारियों से खरीद संबंधी आंकड़े जुटाए।
जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि जिले में रबी 2019-20 में जीरा, चना, ईसबगोल, मेथी, सरसों, गेहूं व जौ की फसलों का बीमा एआइसी कम्पनी की ओर से किया जा रहा है। गौतम ने बताया कि फसल बीमा कटौती की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है। संबंधित बैंक शाखा की ओर से फसल बीमा राशि की कटौती बीमा कम्पनी को 15 जनवरी तक भिजवाई जाएगी। इसके बाद कम्पनी दावा स्वीकार्य नहीं करेगी। फसल बुआई के बाद होने वाली प्राकृतिक आपदा की सूचना बीमा कम्पनियों को 7 दिन
में देनी होगी।