आरटीडीसी होटल परिसर में शराब की दुकान खुलने से कालाबाजारी रुकेगी। यहां सरकार की ओर से निर्धारित दर पर ही शराब बेची जा सकेगी। यहां खुलने वाली दुकान में अंग्रेजी शराब व बीयर बेची जा सकेगी। सेल काउंटर पर भी सरकारी कार्मिक को लगाया जाएगा।
जयपुर के गणगौर व स्वागतम, सीकर के मिडवे, झुंझुनूं होटल, अजमेर की होटल खादिम, जोधपुर की होटल घुमर, झालावाड़ की चन्द्रावती होटल, अलवर की मिडवे बहरोड़ व होटल मीनल, डूंगरपुल की होटल रतनपुर, जैसलमेर की होटल मूमल, चितौडग़ढ़ की होटल पन्ना व जनता आवास, कोटा की होटल चम्बल। इन दुकानों में ५२ तरह की बीयर और २५६ तरह की आईएमएफएल बेचने की अनुमति दी गई है। वहीं ९४ तरह की आयातित होने वाली शराब को बेचने की अनुमति नहीं होगी।
आबकारी विभाग ने आरटीडीसी के होटल परिसरों में शराब व बीयर की दुकानें खोलने की अनुमति देने से स्थिति साफ कर दी थी कि दुकानें आरटीडीसी को खुद को चलानी होगी। आरटीडीसी लीज, सबलेट या आउटसोर्सिंग नहीं कर सकेंगे। अगर आरटीडीसी ने दुकान किसी अन्य को संचालित करने को दे दी तो आबंटन रद्द कर दिया जाएगा। आरटीडीसी को भी सामान्य दुकानदार की तरह ही लाइसेंस फीस देनी होगी।
इनका कहना है…
सरकार ने आरटीडीसी होटलों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। बीकानेर में ढोला मारु होटल में दुकान खुलेंगी। दुकान खोलने के लिए नियम-शर्तें सामान्य लाइसेंसधारी की तरह ही होगी।
डॉ. भवानीसिंह राठौड़, जिला आबकारी अधिकारी
मोहरसिंह सीगड़, जीएम होटल ढोला मारु बीकानेर