पंचायत राज चुनाव के लिए अभी तक जारी आदेशों-निर्देशों और आदर्श आचार संहिता में मास्क को लेकर अगल से विस्तृत निर्देश नहीं है। लेकिन मास्क पर प्रत्याशी के प्रचार संबंधी किसी तरह का चिन्ह, रंग और नाम प्रिंट होने पर मतयाचना की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। एेसे में चुनाव प्रचार सामग्री के नियम मास्क को लेकर लागू हो जाएगी। ठीक उसी तरह मास्क को देखा जाएगा जैसे मतदाता दिवस के दिन चुनावकर्मी, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के शर्ट, साड़ी और अन्य पोशाक पर चुनाव चिन्ह, पार्टी सिम्बल या पार्टी के झंडे के रंग को लेकर पाबंदिया है।
अभी भी राजनीतिक दलों की छाप कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता का दौर शुरू होने के साथ ही मास्क चलन में आया। इसी के साथ राजनीतिक दलों के चिन्ह छपे और उनके झंडे के रंग आदि के मास्क का राजनीतिक कार्यक्रमों में उपयोग किया जाना शुरू हो गया। भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दलों के कार्यकर्ता पार्टी की छाप छोड़ते मास्क पहनते है। पंचायत राज में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव में चार चरणों में प्रदेश में मतदान होगा। पहले चरण में मतदान २८ सितम्बर को तथा चौथे चरण में मतदान १० अक्टूबर को होगा।
मतयाचना वाले मास्क पर पाबंदी मतदान दिवस के दिन चुनाव चिन्ह, झंडे आदि को लेकर मतदान केन्द्र की तय परिधि में उपयोग आदि पर प्रतिबंध के नियम-निर्देश पहले से जारी है। मतदाता और मतदान कर्मियों के लिए मास्क अनिवार्य है। परन्तु वह साधारण होना चाहिए। किसी भी तरह की प्रत्याशी, उसके चुनाव चिन्ह या चुनावी झंडे का उपयोग मास्क पर होगा तो उसके लिए मतयाचना की श्रेणी के नियम लागू हो जाएंगे। चुनाव प्रचार के खर्च का आंकलन में भी मास्क को उसी नजर से देखा जाएगा।
-एएच गौरी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीकानेर