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बिलासपुर

नेशनल लोक अदालत में 12 हजार 442 प्रकरणों का निपटारा

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

बिलासपुरSep 09, 2018 / 04:04 pm

Amil Shrivas

News

नेशनल लोक अदालत में 12 हजार 442 प्रकरणों का निपटारा

बिलासपुर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 8 सिंतबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में 12 हजार 440 प्रकरणों का निपटारा कर 34.20 करोड़ का अवार्ड पारित किया गया। एनडी तिगाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष के नेतृत्व में तहसील न्यायालयों सहित 30 खण्डपीठों का गठन किया गया। सचिव बृजेश राय ने बताया कि बताया, शनिवार को आयोजित लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण के 212, मोटर दुर्घटना दावा के 97 प्रकरणों में सुनवाई कर 2.39 करोड़ का अवार्ड पारित किया गया। पारिवारिक प्रकरणों के 4471 मामलों में 93 लाख व्यवहार वाद के 64 मामलों में 46 लाख का अवार्ड पारित किया गया। विद्युत के 15 लंबित मामलों में 21 लाख, श्रम न्यायालय के 76 प्रकरणों सहित कुल 440 न्यायालयों में सुनवाई की गई। इसमें 4 करोड़ का अवार्ड दिया गया। प्रि-लिटिगेशन के प्रकरणों में बैंक के 20, विद्युत के 80 समेत कुल 128 मामलों में 23 लाख से अधिक का अवार्ड पारित किया गया। इस प्रकार न्यायालय में लम्बित एवं प्रि-लिटिगेशन के कुल 769 प्रकरणों का निराकरण किया गया। कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने लोक अदालत का निरीक्षण किया। उन्होंने कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विनोद कुजूर की अदालत में पक्षकार काल्पनिक नाम प्रेमा मिश्रा निवासी बेहतराई एवं सुधीर मिश्रा बिलासपुर निवासी अप्राप्तवय बालक के माता-पिता की काउंसिलिंग कर दोनों पक्षों की रजामंदी से निराकरण किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
59 मामले निराकृत
नेशनल लोक अदालत में शनिवार को हाईकोर्ट की 5 खंडपीठों में 645 मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे। खंडपीठ ने 59 मामलों का निराकरण करते हुए 94.14 लाख का अवार्ड पारित किया। जस्टिस आरसीएस सामंत एवं अधिवक्ता सदस्य व्हीव्हीएस मूर्ति की पीठ ने सर्विस मैटर और स्थानांतरण के 170 मामलों की सुनवाई के बाद 17 मामलों का निराकरण किया गया। जस्टिस आरपी शर्मा एवं एडवोकेट निर्मल कुमार शुक्ला की पीठ में बीमा कंपनियों न्यू इंडिया एवं बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के 104 मामलों की सुनवाई में 3 प्रकरणों को निराकृत किया गया। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल और एडवोकेट वायसी शर्मा की पीठ में मोटरयान दुर्घटना क्लेम के 123 प्रकरणों की सुनवाई के बाद 14 प्रकरणों को निराकृत किया गया। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल और एडवोकेट निर्मल कुमार शुक्ला की पीठ ने चेक बाउंस के प्रकरण में 10.50 लाख का अवार्ड आदेश पारित किया गया। जस्टिस गौतम चौराडिय़ा और एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव की पीठ ने 98 मामलों पर सुनवाई करते हुए 12 मामले निराकृत कर 24.65 रुपए का अवार्ड पारित किया। वहीं जस्टिस विमला सिंह कपूर और एडवोकेट शर्मिला की पीठ में 13 मामले निराकृत किए गए।

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