20 लाख रुपए की ठगी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
जमानत अर्जी में कहा गया कि शिकायतकर्ता के साथ कारोबार को लेकर विवाद होने के कारण थाने में गलत शिकायत दर्ज करवाई गई है।
बिलासपुर. 20 लाख रुपए की ठगी के आरोपी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी ने सामान की खरीदी के बाद राशि का भुगतान नहीं किया। राशि के एवज में दिया गया चेक भी बाउंस हो गया था। आरोपी को जून में गिरफ्तार किया गया था।
रायपुर के नूतन राइस मिल, आजाद चौक के पास रहने वाले राधेकांत अग्रवाल उर्फ आरके मोदी के खिलाफ आजाद चौक थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता ने करीब 20 लाख 46 हजार रुपए का सामान खरीदने के बाद राशि का भुगतान नहीं किया। बाद में इसके एवज में फर्जी चेक दिया गया, जो बाउंस हो गया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज करने के साथ ही आरोपी को 9 जून 2015 को गिरफ्तार कर लिया था, उसने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। जमानत अर्जी में कहा गया कि शिकायतकर्ता के साथ कारोबार को लेकर विवाद होने के कारण थाने में गलत शिकायत दर्ज करवाई गई है।
इसी तरह जून में गिरफ्तारी होने व चार्जशीट प्रस्तुत होने का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की गई थी। वहीं, राज्य शासन की तरफ से 20 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी व चेक बाउंस होने की जानकारी देते हुए जमानत अर्जी निरस्त करने का आग्रह किया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने आरोप की गंभीरता के आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी है।