23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Bilaspur High Court: बीडी गुरु व एके प्रसाद होंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए जज, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने नामों पर लगाई मुहर

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो नए जज नियुक्त हुए हैं । अधिवक्ता बिभु दत्ता गुरु और अधिवक्ता अमितेन्द्र किशोर प्रसाद के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मुहर लगा दी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बिलासपुर

•

image

Khyati Parihar

•

Updated: 31 Jul 2024, 1:22 PM IST

Bilaspur High Court

Chhattisgarh High Court gets two new judges: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो नए जज की नियुक्ति के लिए हरी झंडी दे दी है। इसमें दोनों नए जज का नाम बार कोटे से तय किया गया है। एडवोकेट एके प्रसाद और बीडी गुरू हाईकोर्ट के नए जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से अनुशंसा की है।

जानकारी के अनुसार 21 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद इन अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश कॉलेजियम से की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इस सिफारिश पर सहमति जताई है।

यह भी पढ़े: CG New Governor: नए राज्यपाल रमेन डेका कुछ ही देर में लेंगे शपथ, बोले- प्रदेश का विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता

संसदीय प्रक्रिया के अनुसार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मामलों से अवगत सुप्रीम कोर्ट के एक जज के विचार मांगे गए थे, लेकिन एकमात्र सलाहकार जज ने अपनी राय देने से इनकार कर दिया, क्योंकि सिफारिश की गई सूची में एक नाम उनके रिश्तेदार का था। इसके बाद उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की समीक्षा की गई। न्याय विभाग की ओर से प्राप्त टिप्पणियों और उम्मीदवारों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर भी गौर किया गया। जिसके बाद अधिवक्ता बिभू दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद (एके. प्रसाद) के नाम पर सहमति बनी।

Bilaspur High Court: नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से अनुशंसा की है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

अब तक 20 भी नहीं पहुंची जजों की संख्या

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों के 22 पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहां 22 जजों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। इधर, हाईकोर्ट में अब तक जजों की संख्या 20 भी नहीं पहुंची है। चार साल पहले यहां जजों की कुल संख्या 16 तक पहुंच पाई थी, जो अभी तक कि सर्वाधिक संख्या थी।