scriptनाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात के लिए हाई कोर्ट ने दी मंजूरी, कहा – बच्चे को करना पड़ेगा तिरस्कार का सामना | CG high court allows minor rape victim to undergo abortion | Patrika News
बिलासपुर

नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात के लिए हाई कोर्ट ने दी मंजूरी, कहा – बच्चे को करना पड़ेगा तिरस्कार का सामना

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता (Minor Rape Victim) 15 साल की नाबालिग को 20 सप्ताह का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है।

बिलासपुरJul 15, 2021 / 03:18 pm

Ashish Gupta

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता 15 साल की नाबालिग को 20 सप्ताह का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि बच्चे को जन्म देने के लिए विवश किया गया तो पीड़िता के साथ उसको भी जीवन भर तिरस्कार व मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। पीड़िता को गर्भपात के लिए कोरबा जिले के एक सरकारी अस्पताल में 14 जुलाई को भर्ती कराया गया है।

यह भी पढ़ें: दोस्त को प्रेमिका संग संबंध बनाते देखा तो खुद भी टूट पड़ा, जब नहीं मानी तो कर दी गला घोंटकर हत्या

हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछले दिनों इस मामले में एक चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। इस टीम ने 12 जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें बताया गया कि चूंकि पीड़िता का गर्भ 20 सप्ताह से अधिक का नहीं है, अत: गर्भपात (एमटीपी) कराया जा सकता है। कोर्ट ने डॉक्टरों की निगरानी में गर्भ समाप्त करने के निर्देश दिए और भ्रूण का डीएनए भी संरक्षित रखने को कहा। पीड़िता के स्वास्थ्य की देखभाल व इलाज़ के निर्देश भी कोर्ट ने दिए।

यह भी पढ़ें: छोटी बहन का आरोप, जीजा और उसके रिश्तेदार ने किया बलात्कार, बड़ी बहन ने की मदद

यह है मामला
कोरबा की 15 वर्षीय नाबालिग बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई थी। पीड़िता ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत गर्भपात की अनुमति मांगी थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने अपने फैसले में कहा है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया है और उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसे जीवन मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पैदा होने वाले बच्चे को भी सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है। अत: याचिकाकर्ता को गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति का अधिकार है।

Home / Bilaspur / नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात के लिए हाई कोर्ट ने दी मंजूरी, कहा – बच्चे को करना पड़ेगा तिरस्कार का सामना

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो