scriptकोर्ट ने खारिज की अजीत जोगी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका, जाति मामले में नहीं मिली राहत | Chhattisgarh High Court: Ajit Jogi's appeal rejected in Caste case | Patrika News
बिलासपुर

कोर्ट ने खारिज की अजीत जोगी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका, जाति मामले में नहीं मिली राहत

जाति मामले में अजीत जोगी के खिलाफ एगाइआर रद्द करने की याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने किया खारिज (Ajit Jogi FIR)

बिलासपुरOct 01, 2019 / 03:13 pm

Saurabh Tiwari

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अजीत जोगी के खिलाफ एफ आई आर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने अजीत जोगी की याचिका को नामंजूर कर दिया है। (Chhattisgarh News)
आपको बता दें कि अजीत जोगी के खिलाफ जाति मामले को लेकर बिलासपुर सिविल लाइन थाना में एफ आई आर दर्ज है। (High Court ) दर्ज एफआइआर को रद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी ना मंजूर कर दिया गया है। (Chhattisgarh High Court)
अजीत जोगी के खिलाफ एफ आई आर का उनके पुत्र अमित जोगी ने भी सिविल लाइन थाना पहुंचकर उस वक्त विरोध किया था जोगी के समर्थकों ने भी एफ आई आर का विरोध किया था लेकिन हाईकोर्ट में याचिका के बावजूद जोगी परिवार को कोई राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने अजीत जोगी के खिलाफ f.i.r. रद्द करने की मांग को नामंजूर कर दिया है। (Ajit Jogi FIR)

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