जस्टिस आरसीएस सामंत की कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत हुई थी, जिसमें अमित जोगी की ओर से तर्क दिया गया था कि, यह वह प्रकरण है जिसमें समान मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज की थी। जिस मसले को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, उसी मसले पर FIR की गई है।
अमित जोगी को गौरेला थाने में समीरा पैकरा की ओर से दर्ज FIR में बिलासपुर स्थित घर से गिरफ़्तार किया गया था। समीरा पैकरा की FIR में आरोप था कि, अमित जोगी ने गलत जन्मस्थान दर्शा कर चुनाव लड़ा। अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सार्वजनिक करते हुए अमित जोगी को जमानत देने का आदेश दिया है।