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बिलासपुर

जजों को अपशब्द बोलने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर कराने का आदेश

chhattisgarh high court: हाईकोर्ट ने दुर्ग कोर्ट परिसर से परिवार न्यायालय की शिफ्टिंग मामले में जजों के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है।

बिलासपुरJan 17, 2020 / 08:12 pm

Murari Soni

जजों को अपशब्द बोलने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर कराने का आदेश

जजों को अपशब्द बोलने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर कराने का आदेश

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने दुर्ग कोर्ट परिसर से परिवार न्यायालय की शिफ्टिंग मामले में जजों के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है। सीजे पीआर मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने शुक्रवार को दुर्ग जिला न्यायाधीश गोविंद मिश्रा के पत्र को संज्ञान में लेते हुए दोषी अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश राज्य शासन को दिया है। साथ ही कहा है कि आरोपी वकीलों को जमानत दुर्ग मजिस्ट्रेट नहीं दे सकेंगे, बल्कि जमानत मामलों की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में होगी।
चीफ जस्टिस मेनन ने जज के खिलाफ अधिवक्ताओं द्वारा की गई अशिष्टता पर कड़ा रुख अपनाते हुए शासन को एफआईआर के साथ ही अदालत परिसर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया है। कहा है कि अगर जरुरत पड़े तो बाहर से फोर्स बुलाएं व फैमिली कोर्ट जाने वाले पक्षकारों व जजों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएं। इस कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाती हो तो दोषियों के खिलाफ अविलंब एफआईआर दर्ज कराएं। सीजे ने स्टेट बार काउंसिल व दुर्ग बार एसोसिएशन को पक्षकार बनाते हुए 22 जनवरी को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है।
फैमिली कोर्ट शिफ्टिंग का अधिवक्ता कर रहे विरोध

दुर्ग कोर्ट परिसर से परिवार न्यायालय को सिविल लाइन में शिफ्टिंग किए जाने का अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही जजों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। अधिवक्ता पिछले चार दिनों से शिफ्टिंग का विरोध करते हुए अनिश्चिकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि जबतक स्थानांतरण वापस नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा।

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