scriptChhattisgarh News: इस हॉस्पिटल के डॉक्टर से हुई बड़ी गड़बड़ी, इलाज में लापरवाही से युवक की मौत, देना होगा 10 लाख रुपए का जुर्माना | Chhattisgarh News: Man died due to doctor's gaffe | Patrika News
बिलासपुर

Chhattisgarh News: इस हॉस्पिटल के डॉक्टर से हुई बड़ी गड़बड़ी, इलाज में लापरवाही से युवक की मौत, देना होगा 10 लाख रुपए का जुर्माना

Chhattisgarh News: इस वजह से छोटेलाल टंडन की तबियत बिगड़ने लगी, उसका पेट फूलने के बाद अंतड़ी फट गई। इसके बाद दोबारा उसका ऑपरेशन किया गया।

बिलासपुरMay 23, 2024 / 05:39 pm

Shrishti Singh

Chhattisgarh News - Youth died in hospital, Bilaspur

Chhattisgarh News: इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही से युवक की मौत को गंभीरता से लेते हुए जिला उपभोक्ता फोरम बिलासपुर ने आवेदकों को राहत दी है। डॉक्टर और न्यू वेल्यू हॉस्पिटल को मृतक के परिजनों को 10 लाख 45 दिन के भीतर देने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश की कॉपी स्टेट मेडिकल काउंसिल को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि ऐसी घटना पर रोक लगाया जा सके।

यह भी पढ़ें

CG News: जनाब…यहां गधे भी काम करते हैं मशीन की तरह, देखें वीडियो


जांजगीर-चांपा निवासी युवक छोटेलाल बिलासपुर के मंगला में रह रहा था। उसके गले में सर्वाइकल पेन की समस्या आने पर वह 2016 में मगरपारा स्थित न्यू वेल्यू हॉस्पिटल गया। यहां लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. ब्रजेश ने एमआरआई के बाद ऑपरेशन किया और दूषित ब्लड चढ़ा दिया। इस वजह से छोटेलाल टंडन की तबियत बिगड़ने लगी, उसका पेट फूलने के बाद अंतड़ी फट गई। इसके बाद दोबारा उसका ऑपरेशन किया गया। दूसरे दिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई।

यह भी पढ़ें

CG News: युवक ने अज्ञात कारण से कर लिया कीटनाशक का सेवन, उपचार के दौरान मौत

45 दिनों के भीतर करना होगा भुगतान

छोटेलाल के परिजनों ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। परिवाद दायर होने के बाद से डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन ने फोरम में एक बार भी डिस्चार्ज समरी प्रस्तुत नहीं की। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य आलोक पांडेय और पूर्णिमा सिंह ने सुनवाई के बाद डॉक्टर ब्रजेश और न्यू वेल्यू हॉस्पिटल को मृतक छोटेलाल के परिजनों को 45 दिनों के भीतर 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया है।

Hindi News/ Bilaspur / Chhattisgarh News: इस हॉस्पिटल के डॉक्टर से हुई बड़ी गड़बड़ी, इलाज में लापरवाही से युवक की मौत, देना होगा 10 लाख रुपए का जुर्माना

ट्रेंडिंग वीडियो