छात्रा के चिल्लाने पर आसपास के लोग आगये। लोगो के आने पर आरोपी भाग गया। पीड़िता ने सीपत थाना में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष कैद व् 31 सौ रु अर्थदंड की सजा सुनाई है।