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बिलासपुर

मोबाइल में डाउनलोड करो सरकार की एप और प्रदेश में कहीं भी जाने का बनवाओ E पास

छत्तीसगढ़ शासन ने शुरू की सुविधा, घर बैठे जरूरतमंद बनवा सकता है ई-पास

बिलासपुरApr 07, 2020 / 10:40 am

Murari Soni

Instructions given to policemen to be vigilant

पुलिस

बिलासपुर.शहर व आसपास आने-जाने के लिए जरूरतमंदों को पहले एक्सेस पास बनवाने के लिए थाने का चक्कर काटना पड़ रहा था. लेकिन, अब उन्हें इससे छुटकारा दिलाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ शासन ने इसके लिए ई-पास की भी व्यवस्था कर दी है, जो कि एक एप के जरिए घर बैठे जरूरतमंद लोग बनवा सकते हैं. सीजी कोविड-19 ई-पास नामक एप इंस्टॉल करके उसमें जरुरी जानकारी भरकर ई-पास बनवाया जा सकता है. अब आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के लिए जिला प्रशासन से पास में में दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अब मोबाइल एप से ही पास बन सकेंगे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सी.जी. कोविड-19 ई-पास एनराइड एप का शुभारंभ किया है. इसके जरिए 22 प्रकार की आवश्यक सेवा के परिवहन में लगे सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन आवागमन की स्वीकृति आसानी से मिल सकेगी. इससे बिलासपुर शहर के भीतर सहित छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में आने-जाने आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति घर बैठे प्राप्त होगी. पुलिस तत्काल जांच के बाद स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगी- भरे हुए फार्म को पुलिस विभाग गुण-दोष के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा. सड़क पर मौजूद पुलिस कर्मचारी इस एप्प के माध्यम से स्वीकृत आवेदनों का सत्यापन भी अपने मोबाईल के जरिए तुरंत जांच सकेंगे. यह ई-पास उन सब्जी, दूध, फल, दवा, अनाज की दुकानों, पेट्रोल पंप व बैंक कर्मियों के लिए उपयोगी साबित होगी जिन्हें आवश्यक सेवा प्रदाता के रुप में आवागमन की स्वीकृति आवश्यक होती हैं. एक शहर के भीतर अथवा एक से दूसरे में जाने के लिए यह पास वैधानिक अनुमति के रुप में होगी एवं यात्रा करने वाले स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कोई असुविधा नहीं होगी. बेहद सरल है इसे भरने की प्रक्रिया- एएसपी ओपी शर्मा ने बताया कि कोविड-19 ई-पास की अनुमति की पूरी प्रक्रिया अत्यधिक सरल है. इसके लिए सीजी कोविड-19 ई-पास एप डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करना होगा. इस एप में छत्तीसगढ़ शासन का लोगो लगा रहेगा. इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाईल नं. व ओटीपी दर्ज कर अपना आवेदन पत्र पूर्ण करना होगा. इसमें आधार कार्ड, वाहन नम्बर, भी दर्ज करना जरुरी है. इस ई-फार्म में आवेदक को फोटो व पहचान पत्र व सेवा प्रदाता प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य होगा.

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