गोल बाजार के खोवा मंडी से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने पिछले साल सफेद खोवा का सेंपल लिया था। इसे जांच के लिए लैब भेजा गया। जांच रिपोर्ट में यह खोवा अमानक पाया गया। इसके विक्रेता शिवकुमार गुप्ता के खिलाफ खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम २००६ एवं नियम २०११ की घारा २६(२ ) का दोषी पाया गया। अधिनियम की धारा ५१ के तहत खोवा विक्रेता को १५ हजार रुपए का जुर्माना किया गया।
इसी प्रकार अशोक नगर सरकंडा की फर्म आशिष वेबरेजेस के भागीदार विवेक दास मानिकपुरी व राकेश खत्री के पानी पाउच लैब की जांच में मिसब्रांड पाया गया । खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा ५२ के उल्लंघन का दोषी पाने पर १५ हजार रुपए का जुर्माना न्याय निर्णयन अधिकारी ने किया है। एक अन्य मामले में सिम्स के सामने गुजरात नमकीन एंड स्वीट्स से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बालूशाही का सेंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा था। जांच में यह मिठाई खाने योग्य नहीं पाया गया। इस स्वीट्स के संचालक तन्मय सोलंकी को एडीएम कोर्ट ने १० हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जबड़ापारा सरकंडा में फर्म निर्मलयम फ्रूड प्रोडक्ट से जांच टीम ने पैक्ड चिथुस केरला मिक्सचर का सेंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा था। जांच में यह मिक्सचर गुणवत्ताहीन व मिसब्रांड पाया गया। न्याय निर्णयन अधिकारी बीएस उइके ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा ५१,५२ का दोषी पाए जाने पर इसकी संचालिका आशा अनिल वासु को १० हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।