*वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियो को वार्षिक वेतन वृद्धि देने का आदेश
bilaspur high court: रिटायर होने के एक दिन बाद हुई वेतनवृद्धि के हिसाब से करे पेंशन का भुगतान
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने 30 जून को रिटायर हुए कर्मचारियो को रिटायरमेंट के एक दिन बाद 1 जुलाई से लागू होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए पेंशन निर्धारण करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता रायपुर निवासी जे जी बेरिहा, पी चंद्रशेखर नायडू सहित अन्य वन विभाग से 30 जून 2017 व् 2010 में रिटायर हुए है। वार्षिक वेतन वृद्धि लागू होने के ठीक एक दिन पहले रिटायर होने के कारण इन्हें उसका लाभ नही दिया गया। इसके अलावा पिछले वेतन से ही पेंशन का निर्धारण किया गया। इसके खिलाफ इन्होंने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक पूरा एक वर्ष सेवा में रहे। इस कारण से याचिकाकर्ता इसका लाभ पाने का हक़दार है। सुनवाई उपरांत कोर्ट ने मुख्य वन संरक्षक को आदेश दिया कि इन्हें वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए उसी हिसाब से पेंशन का निर्धारण और भुगतान करें।
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