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बिलासपुर

हाईकोर्ट: छग लोक सेवा आयोग को उप-जिलाधीश का एक अनारक्षित पद सुरक्षित रखने के आदेश

जस्टिस पी सैम कोशी की एकलपीठ ने राज्य सेवा परीक्षा 2017 के उप-जिलाधीश का एक अनारक्षित पद सुरक्षित रखने का आदेश

बिलासपुरMar 19, 2019 / 08:15 pm

Amil Shrivas

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हाईकोर्ट: छग लोक सेवा आयोग को उप-जिलाधीश का एक अनारक्षित पद सुरक्षित रखने के आदेश

बिलासपुर. जस्टिस पी सैम कोशी की एकलपीठ ने राज्य सेवा परीक्षा 2017 के उप-जिलाधीश का एक अनारक्षित पद सुरक्षित रखने का आदेश देते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

छग लोक सेवा आयोग ने 2017 में 296 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के लिए 36 पद निर्धारित किए गए थे। डॉ. राकेश अग्रवाल को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के बाद जारी डिप्टी कलेक्टर की प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान मिला। लोक सेवा आयोग ने हॉरिजोंटल रिजर्वेशन को सही तरीके से लागू नहीं किया इसलिए इन्हें प्रतीक्षा सूची में स्थान मिला, अन्यथा मूल चयन सूची में शामिल होते। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने अधिवक्ता मतीन सि²ीकी एवं आशुतोष मिश्रा के माध्यम से याचिका दायर की।
याचिका में बताया गया कि उप-जिलाधीश के 36 पदों में से 15 पद अनारक्षित, 4 पद अनुसूचित जाति, 11 पद अनुसूचित जनजाति और 6 पद पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं महिला कोटा के अंतर्गत 4 पद अनारक्षित, 1 पद अनुसूचित जाति, 3 पद अनुसूचित जनजाति व 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित किया गया। मेरिट सूची के अनुसार 35वें नंबर पर रेखा चंद्रा का चयन अनारक्षित नि:शक्तजन उप-जिलाधीश के पद पर किया गया एवं 36वें नंबर पर संजय कुमार मरकाम अनुसूचित जनजाति नि:शक्तजन उप-जिलाधीश के पद पर किया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। संजय कुमार का चयन अनुसूचित जनजाति निशक्तजन कोटा के अंतर्गत होना था, न कि अनारक्षित नि:शक्तजन में। याचिकाकर्ता मेरिट सूची में क्रमांक 14 पर है और उसे 871 अंक मिले हैं, जबकि मरकाम मेरिट सूची में 608 वें नंबर पर है और 696 अंक मिले हैं।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि कार्मिक लोक शिकायत एव पेंशन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अगर कोई भी अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हॉरिजोंटल रिजर्वेशन का लाभ लेता है तो वह व्यक्ति उसी कैटेगरी के आरक्षण का लाभ लेगा, जिसके अंतर्गत उसने आवेदन दिया है।

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