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बिलासपुर

एसआईटी जब पूछताछ करे तो उसकी ऑडियो-वीडियो रिकार्डिंग हो: हाईकोर्ट

नान मामले में बहस करने पहुंचे चिदंबरम और जेठमलानी : नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, डीएसपी एमके दुबे व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई

बिलासपुरMar 15, 2019 / 12:23 pm

BRIJESH YADAV

High-Court latest order on SIT investigation

एसआईटी जब पूछताछ करे तो उसकी ऑडियो-वीडियो रिकार्डिंग हो: हाईकोर्ट

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने गुरुवार को नान घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि एसआईटी जांच से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर की जा रही कार्रवाई है।
बल्कि, जांच भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने वाली होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ता नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और आर्थिक अपराध शाखा के डीएसपी आर. के. दुबे की ओर से मामले की पैरवी करने सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी और शासन की ओर से पूर्व कानून मंत्री पी. चिदंबरम गुरुवार को हाईकोर्ट पहुंचे। बहस के दौरान जेठमलानी द्वारा याचिकाकर्ता पर अनावश्यक दवाब बनाने और बयान बदलने को लेकर शिकायत की गई। साथ ही कहा एसआईटी की पूछताछ के दौरान मामले की ऑडियो-वीडियो रिकार्डिंग कराई जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस पर सीजे ने भी शासन को वीडियो और इलेक्ट्रानिक रिकार्डिंग कराए जाने के आदेश दिए। चिदंबरम द्वारा इस पर आपत्ति जताने और प्रावधान नहीं होने की बात पर कोर्ट ने भी चुटकी लेते हुए कहा,
प्रावधान तो किसी मामले की ट्रायल के दौरान एसआईटी गठन को लेकर भी नहीं है। इस पर चिदम्बरम ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि एसआईटी सिर्फ 2014 से 2018 के अवधि के बीच की अवधि में हुई गड़बड़ी की जांच कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, अगर आप वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ लडऩा चाहते हैं और इसे प्रदेश से मिटाना चाहते हैं तो कोर्ट द्वारा जारी पूर्व के निर्देशों का पालन करें और जांच को उसी दायरे में सीमित रखें।
चिदंबरम ने उठाए सवाल
कौशिक द्वारा एसआईटी गठन के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने पर चिदंबरम ने सवाल उठाया कि किस अधिकार से याचिका दायर की गई है, इसका प्रयोजन स्पष्ट नहीं है। इस पर अधिवक्ता जेठमलानी ने कहा नेता प्रतिपक्ष होने की हैसियत से किसी क्रिमिनल आफेंस पर नेता प्रतिपक्ष को सच्चाई ना सिर्फ जानने बल्कि जनता तक पहुंचाने का हक है।
निलंबित डीजी की याचिका तकनीकीकमियों को दूर करने कोर्ट के निर्देश
जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकलपीठ ने निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता की एसआईटी गठन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर तकनीकी खामियों को दूर करने का निर्देश देते हुए सुनवाई बढ़ा दी है। याचिकाकर्ता मुकेश गुप्ता के खिलाफ नान मामले से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने का आरोप है। एसआईटी जांच के खिलाफ याचिका दायर कर इर पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है।

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