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बिलासपुर

बिना रजिस्ट्रेशन एजेंसी संचालक ने बेच दी साढ़े 13 लाख की कार

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी एजेंसी संचालक व मैनेजर के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

बिलासपुरApr 25, 2018 / 12:55 am

Amil Shrivas

court
बिलासपुर . गौरेला थानांतर्गत पेण्ड्रा रोड के व्यापारी को एजेंसी संचालक और मैनेजर ने बिना रजिस्ट्रेशन की कार साढ़े 13 लाख रुपए में बेच दी। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बहाने संचालक और मैनेजर ने कार वापस ले लिया और फर्जी दस्तावेज के जरिए कार को एसीडेंट करने के बाद एजेंसी में जमा करने का हवाला देकर व्यापारी को कार वापस नहीं की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी एजेंसी संचालक व मैनेजर के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। गौरेला पुलिस के अनुसार पेण्ड्रारोड निवासी अशोक कुमार केडिया पिता लक्ष्मण प्रसाद (50) व्यापारी हैं। उन्होंने बिलासपुर सरकण्डा अंतर्गत बसंत विहार स्थित कमला श्री आटो मोबाइल्स एडी एण्ड संस प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी के संचालक सिद्धार्थ गुप्ता और मैनेजर गणेश मिश्रा से 21 अप्रैल 2017 को टाटा सफारी कार 13 लाख 60 हजार रुपए में खरीदी थी। कार को उन्होंने श्रीराम जनरल इंश्योरेंश से फायनेंस कराया था। कार की चाबी देते समय सिद्धार्थ और गणेश ने अशोक को कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया था। 25 मई 2017 को एजेंसी के मैनेजर और संचालक ने अशोक के बड़े भाई किशनलाल केडिया के मोबाइल पर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर सीजी 10एजी 6523 एसएमएस किया था। अशोक लगातार एजेंसी के संचालक और मैनेजर से रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज मांगते रहे, लेकिन दोनों ने उन्हें रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज नहीं दिए। अशोक ने परिवहन कार्यालय से कार के दस्तावेज निकलवाने का प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि एजेंसी संचालक और मैनेजर द्वारा दिया गया नंबर सीजी 10 एजी 6523 उनके नाम पर दर्ज नहीं है। उन्होंने कार को एजेंसी संचालक को वापस करते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार की मांग की थी। कार को शोरूम में रखने के बाद संचालक और मैनेजर अशोक को नई कार नहीं दी थी। अशोक ने उन्हें अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा, लेकिन दोनों ने जवाब नहीं दिया था। संचालक और मैनेजर ने अशोक को शोरूम में खड़ी कार को एक्सीडेंट करने के बाद क्षतिग्रस्त हालत में कंपनी में जमा करने का आरोप लगाते हुए इंश्योरेंश क्लेम करने की जानकारी दी। कार का नया रजिस्ट्रेशन नंबर सीजी 10 एएच 9359 जारी करते हुए मैनेजर और संचालक ने कार को अशोक द्वारा 26 सितंबर 2017 को खरीदने के दस्तावेज तैयार कर वाहन को कंपनी में जमा कर दिए थे। जबकि वाहन खरीदी के समय अशोक ने कार का पहले ही इंश्योरेंश कराया था। मैनेजर और संचालक की धोखाधड़ी के खिलाफ अशोक ने गौरेला पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की थी। अशोक ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
कोर्ट में सुनवाई : कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद एजेंसी संचालक व मैनेजर के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश जारी किया था। कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

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