सब इंपेक्टर प्रमोशन मामले के निराकरण का आदेश
जूनियर को सीनियर से पहले प्रमोशन देने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन मामले का निराकरण करने का आदेश दिया है
सब इंपेक्टर प्रमोशन मामले के निराकरण का आदेश
बिलासपुर। जूनियर को सीनियर से पहले प्रमोशन देने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन मामले का निराकरण करने का आदेश दिया है।
मुकेश झा, तरूण मयाती, विजय मिश्रा एवं अन्य जिला रायपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर में असिस्टेन्ट सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। सभी का वर्ष 2011 में प्रधान आरक्षक से असिस्टेन्ट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) के पद पर प्रमोशन हुआ था, जबकि महेश्वर लाल देवांगन का वर्ष 2012 प्रधान आरक्षक से असिस्टेन्ट सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन हुआ था। जूनियर होने के बाद भी सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन कर दिया गया। परन्तु मुकेश झा, तरूण मयाती विजय मिश्रा एवं अन्य को सीनियर होने के बावजूद भी उन्हें एसआई पद पर प्रमोशन से वंचितवकिया गया। इस पर इन्होने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर प्रमोशन आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि महेश्वर लाल देवांगन याचिकाकर्तागण से एक वर्ष जूनियर है एवं उक्त प्रमोशन सीनियरिटी कम मेरिट के आधार पर किया गया। याचिकाकर्तागण का सर्विस रिकार्ड उत्तम है एवं उनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच, आपराधिक मामला एवं विभागीय सजा का मामला नहीं है। अतः सीनियरिटी के आधार पर वे एसआई के पद पर प्रमोशन के पात्र हैं। हाईकोर्ट ने रिट याचिका स्वीकार कर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को यह निर्देशित किया कि वे याचिकाकर्ताओं के सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन मामले का निराकरण करें। यदि वे पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें दिनांक 22 जुलाई 2021 अर्थात जिस दिनांक से जूनियर को प्रमोशन दिया गया उस दिनांक से याचिकाकर्तागण को एसआई प्रमोशन देने का आदेश दिया गया है।
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