जोगी की जाति मामले में हाईकोर्ट से आई बड़ी खबर, जोगी की याचिका खारिज, सुनाया गया ये फैसला
Order of high court: जोगी की जाति(Ajit Jogi)मामले में कोर्ट बोला- अब नहीं मिलेगा अतिरिक्त समय, आयोग के सामने उपस्थित हों और बयान दें(petition rejected)
जोगी की जाति मामले में हाईकोर्ट से आई बड़ी खबर, जोगी की याचिका खारिज, सुनाया गया ये फैसला
बिलासपुर. हाईकोर्ट ने हाईपावर कमेटी के समक्ष पेश होने से छूट दिए जाने को लेकर दायर अजीत जोगी (Ajit Jogi)की याचिका खारिज(petition rejected)करते हुए एक माह में आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सीजे पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस (Order of high court)पीपी साहू की युगलपीठ ने 3 जुलाई को अपना फैसला सुनाते हुए जोगी को आयोग के संमक्ष जाति संबंधी संमस्त दस्तावेजों व सबूतों के साथ उपस्थित होने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि इस मामले में अब अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
Read more-पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बोले- CM भूपेश बघेल से नहीं संभल रहा छत्तीसगढ़ जाति मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय छानबीन कमेटी ने 23 मार्च 2019 को नोटिस जारी कर अजीत जोगी को बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया था। समिति के उक्त नोटिस को चुनौती देते हुए जोगी ने हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने याचिका को अपरिपक्व बताते हुए खारिज कर दी थी।
इसके बाद जाति छानबीन कमेटी ने दूसरा नोटिस जारी कर जोगी(Ajit Jogi) को बयान दर्ज कराने व 30 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। इस पर जोगी द्वारा युगलपीठ में रिट याचिका दायर(petition rejected) की गई। बुधवार को मामले में फैसला(Order of high court) देते हुए युगलपीठ ने कहा कि छानबीन समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर देगी व जल्द से जल्द इस प्रकरण में फैसला सुनाएगी। शासन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त महाधिवक्ता फौजिया मिर्जा ने की।
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