संचालक स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ए सिम्टोमेटिक वाले संक्रमित मरीजों को सैम्पल लिए गए तिथि से 10 दिन बाद डिस्चार्ज माना जाएगा जिन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपचार उपरांत यह सलाह दी जाएगी कि वह स्वयं की निगरानी में 7 दिनों के लिए आइसोलेट रहे।
इसी तरह सिम्टोमेटिक वाले संक्रमित मरीजों को लक्षण शुरू होने के 10 दिन बाद और 3 दिनों तक बुखार नहीं आने की स्थिति में उन्हें स्वस्थ माना जाएगा। उन्हें भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिस्चार्ज के बाद 7 दिनों के होम आइसोलेट रहने की अनिवार्यता रखी गई है।
इस बीच कोविड मरीजों के इलाज की प्रक्रिया और प्रोटोकॉल में किसी भी तरह के बदलाव नहीं किए गए हैं। संचालक स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी समस्त जिलों के सीएमएचओ को जारी निर्देश पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि 7 दिनों के होम आइसोलेशन की अवधि पूरा करने के बाद बीन किसी समस्या होने के दशा में मरीजों को किसी भी तरह की फॉलोअप जांच भी जरूरी नहीं होगी।