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बिलासपुर में दवा की सेंपलिंग, मुबंई की कंपनी पर 12 लाख का जुर्माना

कार्रवाई: औषधि निरीक्षक ने लिया था सेंपल

बिलासपुरNov 05, 2018 / 12:09 pm

Amil Shrivas

Sampling of medicines in Bilaspur, Mumbai company fined Rs 12 lakh

बिलासपुर में दवा की सेंपलिंग, मुबंई की कंपनी पर 12 लाख का जुर्माना

बिलासपुर. शहर के दयालबंद में एक मेडिकल स्टोर्स से केंद्र सरकार के तय एमआरपी से अधिक दर दो दवाई में प्रिंट किया गया था। औषधि निरीक्षक ने दोनों दवाओं का सेंपल लिया था। नौ माह इसकी रिपोर्ट आने पर मुंबई की दवा निर्माता कंपनी को नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइजिंग अॅथारिटी नई दिल्ली ने १२ लाख रुपए का जुर्माना किया है। औषधि निरीक्षक पीयूष जायसवाल ने इसी साल फरवरी माह में दयालबंद स्थित चंद्रा मेडिकल स्टोर्स से दो दवा नाइट्रोफर व निफ्टी एसआर का सेंपल लिया था। इन दोनों दवाईयों के रेपर में केंद्र सरकार द्वारा तय एमआरपी से अधिक मूल्य अंकित थे। औषधि निरीक्षक ने दोनों दवाओं का सेंपल लेकर इसकी जांच के लिए रायपुर भेजा गया। यह रिपोर्ट नई दिल्ली के नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइजिंग अॅथारिटी को भेजा गया।
एमआरपी से अधिक कीमत पर बेची थी दवा
नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइजिंग अॅथारिटी ने मुंबई में दवा बनाने वाली कंपनी वानदरी लिमिटेड को एमआरपी से अधिक कीमत पर दवा बेचने के लिए १२ लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। जुर्माना करने संबंधित पत्र यहां भेजा गया है।

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